नेशनल सिक्योरिटी पर ध्यान देते हुए सरकार का मीडिया चैनलों को निर्देश: सेना के ऑपरेशनों का लाइव टेलीकास्ट न करें

 

नई दिल्ली: राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सभी मीडिया चैनलों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को सख्त हिदायत दी है कि वे सेना के ऑपरेशनों और सुरक्षा बलों की मूवमेंट का लाइव टेलीकास्ट न करें। मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा है कि इस तरह की कवरेज से ऑपरेशनों की गोपनीयता खतरे में पड़ सकती है और सुरक्षा बलों की जान जोखिम में आ सकती है।

सरकार ने पुराने उदाहरणों का हवाला देते हुए बताया कि कारगिल युद्ध और मुंबई आतंकी हमलों (26/11) के दौरान बिना सोचे-समझे मीडिया कवरेज ने राष्ट्रीय हितों को गंभीर नुकसान पहुंचाया था। ऐसे में अब मीडिया से उम्मीद की जा रही है कि वे जिम्मेदारी से रिपोर्टिंग करें और संवेदनशील जानकारी को समय से पहले सार्वजनिक न करें।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने पहले ही केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 के तहत सभी टीवी चैनलों को नियम 6(1)(p) का पालन करने के लिए कहा था। इस नियम के तहत किसी भी आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन का लाइव प्रसारण प्रतिबंधित है और मीडिया को सिर्फ अधिकृत अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ही खबर दिखानी चाहिए, वह भी ऑपरेशन खत्म होने तक।

सरकार ने चेताया है कि अगर कोई चैनल इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही, सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया यूजर्स से अपील की गई है कि वे सतर्कता, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ रिपोर्टिंग करें ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता न हो। यह निर्देश सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद जारी किया गया है।

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