ग्रेटर नोएडा में कूड़े का निस्तारण न करने पर चार सोसाइटियों पर 1.98 लाख का जुर्माना

ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जनस्वास्थ्य विभाग ने कूड़े का निस्तारण न करने पर चार सोसाइटियों पर 1.98 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की रकम तीन कार्य दिवस में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के खाते में जमा कराने के निर्देश दिए हैं। कूड़े का उचित प्रबंधन जल्द न करने पर और कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है।
दरअसल, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण एरिया में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 लागू है। इसके तहत सभी बल्क वेस्ट जनरेटरों को खुद से कूडे़ का निस्तारण करना अनिवार्य है। सीईओ रितु माहेश्वरी के निर्देश पर ग्रेटर नोएडा को स्वच्छता में पहले पायदान पर लाने के लिए प्राधिकरण की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। नियमित रूप से साफ-सफाई के साथ ही निवासियों को जागरूक करने के लिए निरंतर अभियान चलाए जा रहे हैं। वहीं, कूड़े का उचित प्रबंधन न करने वाले बल्क वेस्ट जनरेटरों के खिलाफ कार्रवाई भी जारी है। जनस्वास्थ्य विभाग के प्रभारी उत्सव निरंजन के नेतृत्व में प्रबंधक मनोज चौधरी और एआईआईएलएसजी की टीम ने ग्रेटर नोएडा की चार सोसाइटियों का निरीक्षण किया। कूड़े का प्रबंधन न मिलने पर पेनल्टी लगाई है। सेक्टर ओमीक्रॉन थ्री स्थित ओमैक्स पाम ग्रीन पर 50200 रुपये और स्टेलर सिटी होम्स पर 22 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसी तरह ओमीक्रॉन वन स्थित सुपरटेक जार सोसाइटी पर 78,600 और गौड़ अतुल्यम पर 47,700 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। चारों सोसाइटियों के प्रबंधन को जुर्माने की रकम तीन कार्य दिवस में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कूड़े का उचित प्रबंधन न कराने पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की एसीईओ प्रेरणा शर्मा ने बताया कि सभी बल्क वेस्ट जनरेटरों को कूड़े का निस्तारण खुद से करना है। प्राधिकरण सिर्फ 7 से 10 प्रतिशत इनर्ट वेस्ट को शुल्क लेकर ही उठाएगा। एसीईओ ने कहा है कि कोई भी बल्क वेस्ट जनरेटर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीईओ रितु माहेश्वरी ने सभी बल्क वेस्ट जनरेटर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 का पालन करने और ग्रेटर नोएडा को साफ-सुथरा बनाने में सहयोग की अपील की है।

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