उमेश पाल अपहरण कांड में माफिया अतीक अहमद समेत चार दोषी करार, सजा थोड़ी देर में
उमेश पाल अपहरण कांड में माफिया अतीक अहमद समेत चार दोषी करार
प्रयागराज। प्रयागराज में बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के चश्मदीद गवाह उमेश पाल के अपहरण कांड में माफिया अतीक अहमद को दोषी करार दिया गया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने उमेश पाल अपहरण कांड में अतीक अहमद, दिनेश पासी और वकील खान सौलत हनीफ को दोषी करार दिया। 364 ए और 120 बी में बाकी सात अभियुक्तों को कोर्ट ने किया बरी। सजा के बिंदु पर ढाई बजे कोर्ट में सुनाई जाएगी सजा। इस मामले में 11 आरोपी थे, एक आरोपी की मौत हो चुकी है। इन दोषियों के सजा का एलान थोड़ी देर में होगा।
मंगलवार को उमेश पाल अपहरण केस में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने माफिया अतीक अहमद और अशरफ समेत सभी 11 आरोपी दोषी करार दिए गए हैं। गौरतलब है बदमाशों ने 24 फरवरी को उमेश पाल हत्या की थी। उमेश बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के मामले में सुनवाई के बाद तकरीबन साढ़े चार बजे जैसे ही घर पहुंचे, बदमाशों ने उनकी हत्या कर दी। इस मामले में भी अतीक, अशरफ, अतीक के बेटे सहित उसकी पत्नी को आरोपी बनाया गया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील वैश्य के मुताबिक इस मामले में कोर्ट ने 17 फरवरी को सुनवाई पूरी कर ली थी और 28 मार्च को फैसला सुनाने की तिथि निर्धारित की थी। जिला शासकीय अधिवक्ता अपराध गुलाब चंद्र अग्रहरि ने बताया कि मामला संवेदनशील होने की वजह से पुलिस कमिश्नर से कचहरी परिसर में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पत्र लिखा गया था। पुलिस ने कोर्ट परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है।
मंगलवार को नैनी जेल से अतीक अशरफ सहित सभी आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच एमपीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दिनेशचंद्र शुक्ल की अदालत में पेश किया जाएगा। नैनी जेल से लेकर कचहरी तक पूरे रूट पर सुरक्षा का व्यापक बंदोबस्त किया गया है। कचहरी समेत आसपास का इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है।