दहेज हत्या में पति को दस साल की जेल
दहेज हत्या में पति को दस साल की जेल

उप्र बस्ती जिले में फॉस्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश अनिल कुमार खरवार की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में पति को दस वर्ष सश्रम कारावास व सात हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।शासकीय अधिवक्ता दुर्गा प्रसाद उपाध्याय व अधिवक्ता मृत्युंजय सिंह ने अदालत को बताया कि सोनहा थाना क्षेत्र के बैदौली निवासी मुनिराम ने बेटी सोना का विवाह 23 मई 2004 को बृजेश कुमार पुत्र सम्पूरन निवासी, कोठली के साथ किया था। दहेज में टीवी आदि की मांग कर रहे थे, जिसे देने में असमर्थता जताई थी। 25 जून 2006 को ससुराल में बेटी के ऊपर केरोसिन उड़ेलकर जला दिया। गांव के लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां उसकी मौत हो गई।अदालत के निर्देश पर सोनहा पुलिस ने पीड़ित पिता की तहरीर वर्ष 2008 में पति, ससुर, सास सूर्यमती, बड़े ससुर नदाले व नाबालिग देवर के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अदालत ने साक्ष्य के अभाव में पति के अलावा अन्य सभी आरोपियों को बरी कर दिया। नाबालिग का मुकदमा किशोर न्यायालय में भेज दिया गया था।