काशी के ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग का साइंटिफिक सर्वे का हाईकोर्ट ने दिया आदेश

प्रयागराज। वाराणसी के विवादित ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला जज का फैसला बदलते हुए शिवलिंग का साइंटिफिक सर्वे किए जाने का आदेश जारी किया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को करना होगा साइंटिफिक सर्वे। कथित शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए बिना करना होगा साइंटिफिक सर्वे। साइंटिफिक सर्वे के जरिए यह पता लगाना होगा कि बरामद हुआ कथित शिवलिंग कितना पुराना है।
गौरतलब है पिछले साल ज्ञानवापी मस्जिद में 14 से 16 मई तक विशेष अधिवक्ता आयुक्त विशाल सिंह के नेतृत्व में हुई कमीशन की कार्यवाही की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वजूखाने में मिली आकृति शिवलिंग जैसी है। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन व अन्य विग्रहों के सरंक्षण की मांग मामले में अब तक दो सर्वे रिपोर्ट अदालत में सौंपी जा चुकी है।
दोनों ही रिपोर्ट में हिंदू धर्म से जुड़े निशानों का जिक्र है। अजय कुमार मिश्र की तरह विशाल सिंह की रिपोर्ट में भी मस्जिद परिसर में हिंदु आस्था से जुड़े कई निशान मिलने की बात कही गई है। तत्कालीन अधिवक्ता आयुक्त और विशेष अधिवक्ता आयुक्त की रिपोर्ट के बाद मुस्लिम पक्ष भी सामने आ गया है और उसने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मसले पर अब बड़ा फैसला दिया है।

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