दुष्कर्म के आरोपी बिजली को 14 वर्ष का कारावास
दुष्कर्म के आरोपी बिजली को 14 वर्ष का कारावास

उप्र बस्ती अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक प्रथम) की अदालत ने दुष्कर्म मामले में आरोपी बिजली को 14 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाया। अदालन ने 27,000 रुपये अर्थदंड लगाते हुए कहा कि इसे न अदा करने पर एक साल नौ माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
लोक अभियोजक दुर्गा प्रसाद उपाध्याय ने अदालत को बताया कि मामला लालगंज थाना क्षेत्र के लोईयाबारी कला गांव की है। एक महिला ने 10 जुलाई 2018 को थाने में तहरीर देकर बताया कि वो घर में अकेली थी और परिजन खेत में काम करने गए थे। उन्हें घर में अकेला देखकर दिन में 12 बजे गांव के ही बिजली बुरी नियति से घुस आए। बिजली उनके साथ छेड़छाड़ और जबरदस्ती करने लगे। चिल्लाने पर परिजन और गांव के लोग आ गए। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। विवेचना के समय पीड़िता के बयान और मेडिकल जांच के आधार पर पुलिस ने दुष्कर्म की धारा में बढ़ोत्तरी किया। आरोप पत्र 25 सितंबर 2018 को न्यायालय में प्रेषित किया। सात गवाहों, मेडिकल जांच और पीड़िता के बयान के आधार पर न्यायाधीश अनिल कुमार खरवार की अदालत ने फैसला सुनाया।