भौतिक सत्यापन के बाद होगा नर्सिंगहोम, डॉयग्नोसिस सेंटर का पंजीकरण व नवीनीकरण
भौतिक सत्यापन के बाद होगा नर्सिंगहोम, डॉयग्नोसिस सेंटर का पंजीकरण व नवीनीकरण
उप्र बस्ती जिले में अब नर्सिंगहोम, डॉयग्नोसिस सेंटर का पंजीकरण व नवीनीकरण कराने के लिए कराना होगा भौतिक सत्यापन । सीएमओ ने इससे सम्बंधित दिशा-निर्देश जारी करते हुए एसीएमओ/नोडल ऑफिसर को पत्र लिखा है। निजी अस्पतालों व नर्सिंग होम के नाम पर चल रहे खेल के कारण स्वास्थ्य विभाग की काफी बदनामी हो रही है। सीएमओ डॉ. आरपी मिश्रा का कहना है कि किसी भी दशा में अब बिना सत्यापन के स्वास्थ्य इकाई का पंजीकरण व नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। जिले में नर्सिंगहोम, अस्पताल, डॉयग्नोसिस सेंटर व पैथॉलोजी की बाढ़ सी आ गयी गली मुहल्ले में नार्सिग होम, पैथालोजी बिना मानक के चल रहे है। विभागीय नियमों के अनुसार किसी भी संस्थान के पंजीकरण से पूर्व नोडल ऑफिसर को भवन व उसमें उपलब्ध सुविधाओं का निरीक्षण कर व वहां उपलब्ध स्टॉफ की पुष्टि कर अपनी आख्या देनी होती है। मानक के अनुसार पाए जाने पर ही संस्थान का पंजीकरण किया जाता है। निजी अस्पतालों की अव्यवस्था की शिकायत भी विभाग को लगातार मिल रही है। इसे देखते हुए अब सीएमओ ने सख्त कदम उठाया है।