विवाहिता की हत्या के मामले पति व सास को आजीवन कारावास
विवाहिता की हत्या के मामले पति व सास को आजीवन कारावास

उप्र बस्ती जिले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार खरवार की अदालत ने विवाहिता की गला दबाकर की गई हत्या के मामले में पति विजय कुमार व सास शांति देवी को आजीवन कारावास की सजा व 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी परिपूर्णानंद पांडेय व शासकीय अधिवक्ता प्रदीप ओझा ने अदालत को बताया कि जिला आजमगढ़, थाना महराजगंज, ग्राम वरियारपुर निवासी पंकज कुमार नायक ने कोर्ट के माध्यम से थाना कलवारी में मुकदमा दर्ज कराया था। उसका कहना था कि उसने अपनी बहन साधना का विवाह 2006 में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार विजय नायक पुत्र हरिश्चंद्र, निवासी बैड़ारी मुस्तहकम, थाना कलवारी के साथ किया था। शादी के कुछ दिन के बाद से ही पति विजय कुमार व उसकी मां शांति देवी उसकी बहन को गाली दिया करती थी, और बात-बात पर मारते-पीटते थे। सास कहती थी कि तुम सुंदर नहीं हो, बदसूरत हो। हम अपने लड़के की दूसरे जगह शादी करेंगे, तुम घर से निकल जाओ। विवाहिता ने इसकी जानकारी मायके वालों को दी थी। इसी बीच विजय विदेश कमाने चला गया वहां से कमा कर आया तो काफी पैसा कमा लिया था। पत्नी चांदनी को मारने- पीटने लगा। 13 फरवरी 2016 की शाम सात बजे बहन साधना को सास शांति देवी व पति विजय कुमार नायक ने मिलकर गला दबाकर मार डाला। सूचना पर मौके पर गया। थाने पर प्रार्थना-पत्र दिया, पुलिस ने केवल पोस्टमार्टम कराया मुकदमा दर्ज नहीं किया था।
चार अक्तूबर 2016 को एसीजेएम प्रथम ने थानाध्यक्ष कलवारी को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था। पुलिस ने शांति देवी और विजय नायक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके विवेचना शुरू की और दोनों आरोपियों के विरुद्ध हत्या के मामले में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया। अभियोजन की तरफ से 13 गवाह पेश हुए।