हेट स्पीच में सपा नेता आजम खान को 2 साल की सजा

हेट स्पीच में सपा नेता आजम खान को 2 साल की सजा
रामपुर। हेट स्पीच मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को बड़ा झटका लगा है। हेट स्पीच मामले में कोर्ट ने आजम खान को दोषी करार दिया। 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान दिया था आजमखान ने विवादित बयान। एमपी-एमएलए कोर्ट ने मुकदमा अपराध संख्या130/19 PS शहज़ादनगर जनपद रामपुर धारा 505,1,b व 171 g ipc व 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम थाना शहजादनगर में 500 रुपए जुर्माना,505,1b में आजम खां को 2 वर्ष कारावास एक हज़ार में रुपए जुर्माना लगाया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 125 में भी 2 वर्ष की कारावास एक हज़ार जुर्माना सुनाया गया है।

Back to top button