चचेरी बहन की हत्या में दोषी भाई को आजीवन कारावास
चचेरी बहन की हत्या में दोषी आजीवन कारावास
लखीमपुर खीरी। चचेरी बहिन की हत्या के मुक़दमे में आरोप सिद्ध हो जाने पर एडीजे देवेंद्र नाथ सिंह ने दोषी अभियुक्त भाई को आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई ।
अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक संजय सिंह ने बताया कि थाना धौरहरा के महादेव निवासी मुक़दमा वादी कमलाकांत की ससुराल लाखुन में गंगाधर के घर थी। वादी के कोई साला नही था।वादी की पत्नी सीता अपने मौके माता माहेश्वरी देवी के घर गयी थी।20/21 अगस्त 2013 की रात करीब एक बजे चचेरे साले निशा मिस्र व लालू मिस्र घर मे घुस आए और अपनी चचेरी बहिन सीता व चाची माहेश्वरी देवी से झगड़ा करने लगे और तमंचे से गोली मार दी जिससे सीता की मौके पर मौत हो गयी और माहेश्वरी गम्भीर रुप से घायल हो गयी। घटना की रिपोर्ट थाना ईसानगर में दर्ज हुई ।मुक़दमा एडीजे की अदालत में परीक्षण किया गया। अभियोजन पक्ष ने मुक़दमे के समर्थन में वादी , घायल समेत कई गवाह पेश किए।आरोप सिद्ध हो जाने पर एडीजे देवेंद्र नाथ सिंह ने दोषी अभियुक्त निशा मिस्र को आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई।जबकि सुबूतों के अभाव में लालू को बरी कर दिया गया।