तेजाब फेंक कर जलाने के मामले में दो आरोपियों को 12 वर्ष का कारावास

तेजाब फेंक कर जलाने के मामले में दो आरोपियों को 12 वर्ष का कारावास

उप्र बस्ती जिले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम शिवचन्द की अदालत ने रात में सोई दो बहनों के ऊपर तेजाब फेंक कर जलाने के मामले में दो आरोपियों को 12-12 वर्ष के सश्रम कारावास व प्रत्येक को एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं अदा करने पर प्रत्येक को तीन-तीन माह अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।
शासकीय अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि सोनहा थानाक्षेत्र की रहने वाली 19 वर्षीय पीड़िता के भाई ने थाने में तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि उसकी बहन का थानाक्षेत्र के कड़जहना निवासी राकेश यादव से प्रेम संबंध हो गया था। लेकिन वादी मुकदमा अपनी बहन की शादी दूसरे जगह तय कर दी थी। शादी तय हो जाने के बाद राकेश यादव ने उसे मारने व बर्बाद करने की धमकी दी थी। इसी कारण 3 अक्टूबर 2019 की रात में जब मेरी दोनों बहन घर के बरामदे में सोई थी। तभी रात लगभग 11.30 बजे राकेश व उसका दोस्त सराफातुल्लाह निवासी बड़ोखर ने बहनों पर तेजाब फेंक दिया गया। जिससे दोनों बहनों का चेहरा, बांह व सीना जल गया था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर दोनों के विरुद्ध एसिड से जलाने की धारा में मुकदमा दर्ज करके आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। कोर्ट दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद साक्ष्य के आधार पर शराफतुल्लाह व राकेश यादव को एसिड फेंक कर जलाने के आरोप में दोषी मानते हुए 12-12 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अर्थदंड की राशि में 80 प्रतिशत धनराशि पीड़िता के इलाज के लिए नियमानुसार देने का भी आदेश दिया है।

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