परिषदीय स्कूल के 52 प्रभारियों को प्रधानाध्यापक के बराबर वेतन देने का आदेश
परिषदीय स्कूल के 52 प्रभारियों को प्रधानाध्यापक के बराबर वेतन देने का आदेश
उप्र बस्ती जिले में परिषदीय स्कूलों में काफी दिनो से लंबे समय से शिक्षकों की पदोन्नति नहीं हुई है। इस कारण प्रधानाध्यापक के पदों पर सहायक अध्यापक इंचार्ज बनकर काम कर रहे हैं। 52 इंचार्ज शिक्षकों को उच्च न्यायालय ने प्रधानाध्यापक के बराबर वेतन देने का आदेश दिया गया है। रामनगर ब्लॉक से रामपाल के साथ निखलेश मिश्र, ज्ञानेंद्र प्रसाद शुक्ल, परवेज अख्तर, जितेंद्र कुमार, अंकिता चौधरी आदि ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसमें उन्होंने कहा था कि वह अपने विद्यालय में पिछले कई वर्षों से इंचार्ज का काम कर रहे हैं, मगर उन्हें वेतन सहायक अध्यापक का दिया जा रहा है।
हाईकोर्ट ने याचिका का निस्तारण करते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बस्ती को आदेश दिया है कि वह इन शिक्षकों की इंचार्ज बनने की तिथि से प्रधानाध्यापक का वेतन का भुगतान दो माह के अंदर करें। इन्हें इंचार्ज अवधि का एरियर का भुगतान भी किया जाए। इस पर अटेवा के जिलामंत्री हरिकृष्ण उपाध्याय, विमल आनंद, विनय कुमार गौतम, शालिनी गौतम, जयशंकर पांडेय, नम्रता चौबे, दुर्गावती, अब्दुल कयूम, मजहर आलम सहित अन्य शिक्षकों ने खुशी जाहिर की है।