दार्जिलिंग के सांसद की मांग को मंत्रालय ने लिया संज्ञान
अब वन क्षेत्रों में रहने वालों को मिलेगा पैतृक भूमि पर परजा पट्टा अधिकार
अशोक झा, सिलीगुड़ी: दार्जिलिंग के सांसद राजू विष्ट के प्रयास से अब वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उनका अधिकार मिल जायेगा। इस संबंध में सांसद राजू विष्ट ने कहा की संसद के हाल के मानसून सत्र में, मैंने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम (2006) को लागू न करने के कारण हमारे दार्जिलिंग हिल्स, तराई और डुआर्स क्षेत्र के वन ग्रामीणों के वंचित होने से संबंधित मुद्दा उठाया था। मैंने सदन को बताया था कि भारत में वन विभाग 1864 में स्थापित किया गया था, जबकि दार्जिलिंग में चाय बागान 1850 में और सिनकोना उद्यान 1861 में स्थापित किए गए थे, जिसका अर्थ है कि चाय बागान और सिनकोना उद्यान वन विभाग से भी पुराने हैं। लेकिन आज, पश्चिम बंगाल वन विभाग का दावा है कि चाय बागान और सिनकोना गार्डन की जमीन भी राज्य के वन विभाग की है। जबकि वे ऐसे दावे करते हैं, राज्य सरकार ने अभी तक हमारे क्षेत्र में संसद द्वारा पारित वन अधिकार अधिनियम, 2006 को लागू नहीं किया है। जब चाय बागान और सिनकोना बागान पहली बार विकसित हुए, तो अंग्रेजों ने हमारी पुश्तैनी जमीनें हड़प लीं और उन्होंने हमारे पूर्वजों को जमीन के दस्तावेज देने से इनकार कर दिया। आजादी के 77 साल बीत जाने के बावजूद, पश्चिम बंगाल सरकार ने इस औपनिवेशिक मानसिकता को जारी रखा है, और बार-बार वन गांवों, चाय बागानों और सिनकोना गार्डन के श्रमिकों को परजा पट्टा भूमि अधिकारों से वंचित कर दिया है। मैंने इस बात पर प्रकाश डाला था कि दार्जिलिंग क्षेत्र के लोगों ने “भूमि” के लिए चार आंदोलन किए हैं और हाल के दशकों में, आश्चर्यजनक रूप से लोगों की पैतृक भूमि के स्वामित्व का दावा राज्य वन विभाग या राज्य सरकार द्वारा किया गया है। इसलिए, मैंने केंद्र सरकार से लोगों की पैतृक भूमि पर परजा पट्टा अधिकार देने के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाने का अनुरोध किया था। मेरे द्वारा उठाए गए मुद्दे पर प्रतिक्रिया करते हुए, आज मुझे माननीय MoS MoEFCC श्री से एक पत्र प्राप्त हुआ है। कीर्ति वर्धन सिंह जी ने जानकारी देते हुए कहा कि, “जनजातीय कार्य मंत्रालय (MoTA) इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है। 12 जिलों की पहचान की गई है जहां वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन की गुंजाइश है , 2006। इसमें जिला दार्जिलिंग भी शामिल है।” मैं हमारे वन ग्रामीणों, जिनमें चाय बागानों और सिनकोना बागानों में रहने वाले लोग भी शामिल हैं, के लिए भूमि अधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए केंद्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर संबंधित मंत्रालयों के साथ इस मुद्दे को उठा रहा हूं। मैं पश्चिम बंगाल सरकार से वन अधिकार अधिनियम को उनके औपनिवेशिक रवैये के अनुरूप कमजोर किए बिना, अक्षरश: लागू करने का अनुरोध कर रहा हूं। हमारे क्षेत्र के लोग सम्मानपूर्वक जीने के हकदार हैं, जैसा कि भारत के संविधान में गारंटी दी गई है और मैं इसे हासिल करने की दिशा में काम करना जारी रखूंगा।