कोर्ट का आदेश, मुगलसराय में वसूली करने वाले 19 पुलिसकर्मियों पर दर्ज हो केस

 

गाजीपुर : गाजीपुर के मुख्‍य न्‍यायिक मैजिस्‍ट्रेट स्‍वप्‍न आनंद के कोर्ट ने बर्खास्‍त मुख्‍य आरक्षी अनिल कुमार सिंह के 156 (3) के प्रार्थना पत्र को स्‍वीकार करते हुए 19 पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश नंदगंज थाना पुलिस को दिया है। विवेचना का आदेश भी दिया है।

बर्खास्‍त अनिल का आरोप है कि 2021 में चंदौली के तत्‍कालीन पुलिस अधीक्षक और मुगलसराय थाने के प्रभारी निरीक्षक शिवानंद मिश्र पद का दुरुपयोग कर प्रतिमाह नियम विरुद्ध वसूली करवा रहे थे। इसकी सूची वायरल कर भ्रष्‍टाचार को उजागर किए जाने पर उसे बर्खास्‍त कर दिया गया था। इसके बाद पुलिस अधीक्षक और स्वॉट एवं सर्विलांस टीम प्रभारियों ने क्राइम ब्रांच के पुलिसकर्मियों को साथ लेकर नंदगंज स्थित ससुराल से अपरहण कर लिया। परिवारीजनों द्वारा पुलिस को सूचित किए जाने पर जान तो बच गई, लेकिन उसका चालान पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कर दिया गया था। आवेदक अनिल के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद अदालत ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया।

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