Basti News: नाबालिग छात्रा के साथ छेड़खानी के आरोपित को तीन वर्ष की सजा

Basti News: नाबालिग छात्रा के साथ छेड़खानी के आरोपित को तीन वर्ष की सजा

उप्र बस्ती जिले में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट विनोद कुमार ने 17 वर्षीय नाबालिग अनुसूचित जाति की छात्रा के साथ छेड़खानी, मारपीट व धमकी के मामले में गोरखपुर जनपद के सहजनवा थाना क्षेत्र के पाली गांव निवासी गुड्डू पांडेय उर्फ वेदव्यास को तीन वर्ष की कठोर कारावास व आठ हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न अदा करने पर 11 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। विशेष शासकीय अधिवक्ता अखिलेश दुबे ने अदालत को बताया कि हरैया थाना क्षेत्र के एक गांव की पीड़िता ने थाना हरैया में दी गई तहरीर में कहा कि वह 27 जुलाई 2022 को कस्बे के एक इंटर कालेज में पढ़ने आई थी। पीड़िता को एक लड़का गुड्डू रास्ते में मिलता था। छेड़खानी करता था। कहता था कि हमसे अगर शादी नहीं करोगी तुमको जान से मार डालूंगा। जहां शादी करोगी, उसको भी मार डालूंगा। वह अपना घर सहजनवा बताता था। उसे कई बार काल करके परेशान करता था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करआरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। न्यायाधीश ने बहस सुनने के उपरांत आरोपी गुड्डू पांडेय को दोषी मानते हुए दंडित किया है।

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