अशोक झा/ सिलीगुड़ी : कछुओं की हत्या और तस्करी के मामले में सिलीगुड़ी अदालत ने आरोपित को चार साल की सजा और 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपित युवक का नाम उज्ज्वल पाल है।शनिवार को कर्सियांग डिवीजन के बागडोगरा एडीएफओ राहुल देव मुखर्जी ने पत्रकार सम्मेलन के माध्यम से इसकी जानकारी दी। एडीएफओ राहुल देव मुखर्जी ने कहा कि, दिसंबर 2022 में कर्सियांग वन विभाग ने माटीगाड़ा के खपरैल मोड़ पर बागडोगरा वन विभाग के तत्कालीन रेंजर समीरन राज के नेतृत्व में उज्ज्वल पाल को एक इंडियन रुफर्ड कछुआ, 2 रेड यार्ड स्लाइडर कछुए और एक ब्राउन रुफर्ड कछुआ के साथ गिरफ्तार किया था। इनमें से एक इंडियन रुफर्ड कछुआ मृत अवस्था में मिला था। अंतत सिलीगुड़ी अदालत ने तीन साल के भीतर आरोपित को दोषी पाया। अदालत ने वन्यजीव अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी को चार साल के सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।









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