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    Home » केंद्र सरकार का बड़ा आदेश : एसपी रैंक और उससे अधिक रैक के अधिकारी को अब केंद्रीय प्रतिनियुक्ति अनिवार्य

    केंद्र सरकार का बड़ा आदेश : एसपी रैंक और उससे अधिक रैक के अधिकारी को अब केंद्रीय प्रतिनियुक्ति अनिवार्य

    Roaming ExpressBy Roaming ExpressJanuary 31, 2026 राष्ट्रीय

     

    – यह आदेश 2011 बैच से आगे के IPS अधिकारियों पर होगा लागू

    अशोक झा/ नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पुलिस अधीक्षक और उप महानिरीक्षक रैंक के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों के लिए केंद्र सरकार में पुलिस महानिरीक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए दो साल की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति अनिवार्य कर दी है। यह आदेश 2011 बैच से आगे के IPS अधिकारियों पर लागू होगा।
    राज्यों के मुख्य सचिवों को खत जारी: गृह मंत्रालय ने 28 जनवरी को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में केंद्र में आईजी पद के लिए आईपीएस अधिकारियों की भर्ती हेतु दिशानिर्देशों में संशोधन की जानकारी दी। पत्र में बताया गया कि 2011 बैच से आगे के आईपीएस अधिकारियों को केंद्र में आईजी/समकक्ष स्तर पर भर्ती के लिए एसपी/डीआईजी या समकक्ष स्तर पर कम से कम दो वर्ष का केंद्रीय अनुभव अनिवार्य होगा। मंत्रालय ने राज्यों से अपने कैडर में तैनात सभी आईपीएस अधिकारियों को इस प्रावधान की जानकारी देने का अनुरोध किया। दिशा-निर्देशों में यह संशोधन केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन द्वारा राज्यों को पत्र लिखकर उनसे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर अधिक आईपीएस अधिकारियों को भेजने का आग्रह करने के कुछ दिनों बाद आया है। उन्होंने कहा था कि हालांकि राज्य सरकारें वरिष्ठतम पदों के लिए नाम भेजती हैं, लेकिन वे एसपी से लेकर आईजीपी तक के पदों पर नियुक्ति के लिए नामों का प्रस्ताव नहीं करती हैं।आखिर क्यों लिया गया फैसला?2021 में, केंद्र में अखिल भारतीय सेवा (एआईएस) अधिकारियों की भारी कमी को देखते हुए, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने राज्य सरकारों की सहमति लिए बिना भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), आईपीएस और भारतीय वन सेवा (आईएफओएस) अधिकारियों को केंद्र में प्रतिनियुक्त करने का प्रस्ताव रखा। डीओपीटी ने कहा कि मौजूदा प्रावधानों के बावजूद, राज्यों ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए पर्याप्त संख्या में अधिकारियों को प्रायोजित नहीं किया और उपलब्ध अधिकारी केंद्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। राज्यों के विरोध के बाद, यह प्रस्ताव लागू नहीं किया गया। किसी एआईएस अधिकारी को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर बुलाए जाने से पहले, उनकी सहमति और राज्य सरकार से मंजूरी आवश्यक है। 23 दिसंबर तक, स्वीकृत एसपी स्तर के 229 पदों में से 104 पद रिक्त थे। डीआईजी स्तर पर, स्वीकृत 256 पदों में से 69 पद रिक्त थे।

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