इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुख्तार अंसारी को झटका, गैंगस्टर एक्ट में जमानत याचिका खारिज

प्रयागराज। माफिया मुख्तार अंसारी को शुक्रवार को कोर्ट से एक और झटका लगा है। गैंगस्टर एक्ट में जमानत के लिए दाखिल मुख्तार अंसारी की जमानत याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। एमपी एमएलए कोर्ट गाजीपुर द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट ने याचिका को औचित्यहीन मानते हुए किया खारिज। गौरतलब है गुरुवार को मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में दस साल की सजा सुनाई गई है। 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। गाजीपुर के MP-MLA कोर्ट ने सजा सुनाई। बाहुबली मुख्तार अंसारी और भाम सिंह गैंगस्टर मामले में दोषी पाए गए। गाजीपुर के एमपी, एमएलए कोर्ट दोनों को दस साल की सजा सुना दी है। इसके साथ ही मुख्तार अंसारी पर पांच लाख का जुर्माना भी लगाया गया है।
क्या है मामला ?
बता दें कि अपर सत्र न्यायाधीश /एमपी/ एमएलए कोर्ट दुर्गेश की अदालत में 21 वर्ष पुराने बहुचर्चित मुहम्मदाबाद कोतवाली के उसरी चट्टी हत्याकांड में अभियोजन की तरफ से मंगलवार को गवाह इजराइल अंसारी का बयान दर्ज हुआ। आरोपियों के अधिवक्ता द्वारा जिरह भी अंकित किया गया। 20 दिसंबर को अगली तिथि नियत की गई है। साथ ही मुख्तार अंसारी का बयान कराने के लिए न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक को आदेश दिया कि वादी मुकदमा मुख्तार अंसारी को व्यक्तिगत रूप से 20 दिसंबर को न्यायालय में उपस्थित करें।
आदेश की एक प्रति जिला कारागार बांदा को भेजने का आदेश दिया।

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