– कोर्ट में पेशी के दौरान आक्रोशित परिजनों और समर्थकों का जमकर प्रदर्शन
– लगे फांसी दो के नारे, सत्तापक्ष और विपक्ष सबकी मांग हो ऐतिहासिक फैसला
– पूर्व के कई मामले में भी आमिर अली है आरोपी, पूस रिकॉर्ड का किया खुलासा
अशोक झा/ सिलीगुड़ी: सिलीगुड़ी प्रधान नगर पुलिस स्टेशन केस संख्या-223/2026 दिनांक 23.03.2026 बीएनएस की धारा 64/107/61 (2), धारा 06 अधिनियम के तहत आरोपी आमिर अली (30 वर्ष) पुत्र मोहम्मद शमशेर अली, निवासी गुरुंग बस्ती दुर्गा मंदिर कॉलोनी, वार्ड संख्या 3 थाना प्रधाननगर, जिला दार्जिलिंग की 7 (सात) दिनों की पुलिस रिमांड पर लिया। इस दौरान पीड़िता की ओर से अधिवक्ता अखिल विश्वास, जेपी कनौजिया व अन्य मौजूद थे। गिरफ्तार आरोपी आमिर अली (30 वर्ष), पुत्र मोहम्मद शमशेर अली, निवासी गुरुंग बस्ती दुर्गा मंदिर कॉलोनी, वार्ड नंबर 3, थाना प्रधाननगर, जिला दार्जिलिंग को सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ उचित सुरक्षाकर्मियों की निगरानी में पेश किया गया। पेशी के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। कोर्ट परिसर में पीड़िता के परिवार के साथ सैकड़ों लोग वार्ड पार्षद संजय पाठक के साथ मौजूद थे। लोगों की एक ही मांग थी कि आरोपी को फांसी की सजा हो।
कोर्ट को पुलिस ने क्या बताया: संक्षेप में मामला यह है कि 23.03.2026 को एक 16 वर्षीय मृत लड़की की मां ने लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ता का आरोप है कि पीड़िता अत्यधिक मानसिक दबाव में थी और उसके ट्यूटर आमिर अली ने उसे बहला-फुसलाकर 23/03/2026 को उसकी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु का कारण बना। शिकायतकर्ता ने आरोपी समीर अली के परिवार के सदस्यों, आमिर अली की मां और आमिर अली के पिता की संलिप्तता का भी आरोप लगाया है। लिखित शिकायत के आधार पर प्रधाननगर पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी ने मामला दर्ज किया और जांच के लिए प्रधाननगर पुलिस स्टेशन के अधीनस्थ सहायक अधिकारी अबीर धर को सौंप दिया। बाद में 25.03.2026 को यह मामला आगे की जांच के लिए मुझे सौंप दिया गया। तदनुसार, मैंने इसकी जांच शुरू की। मामले की जांच के दौरान, प्रथम 10 ने पुलिस स्टेशन का दौरा किया, पुलिस स्टेशन का मोटा-मोटा नक्शा तैयार किया, उपलब्ध गवाहों के बयान दर्ज किए और नाबालिग पीड़िता द्वारा आत्महत्या के लिए इस्तेमाल किया गया दुपट्टा (स्कार्फ) भी बरामद किया। 23.03.26 को पूर्व 10 ने एफआईआर में नामजद आरोपी गुलशन बेगम (मुख्य आरोपी की मां) को गिरफ्तार किया और 24.03.26 को माननीय विशेष न्यायाधीश न्यायालय के समक्ष पेश किया। जांच के दौरान मैंने शिकायतकर्ता और उपलब्ध गवाहों से पूछताछ की और बीएनएसएस की धारा 180 के तहत उनके बयान दर्ज किए। 29.03.26 को एफआईआर में नामजद आरोपी समीर अली ने प्रधाननगर पुलिस स्टेशन में आत्मसमर्पण कर दिया। मैंने एफआईआर में नामजद आरोपी समीर अली से पूछताछ की, उसने इस मामले में अपना अपराध स्वीकार किया। तदनुसार मैंने उसे गिरफ्तार किया और 30.03.26 को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। 29.03.25 को मैंने इस मामले के संबंध में आरोपी आमिर अली (30 वर्ष), पुत्र मोहम्मद शमशेर अली, निवासी गुरुंग बस्ती दुर्गा मंदिर, वार्ड नंबर 3 थाना प्रधाननगर, जिला दार्जिलिंग को अपनी हिरासत में लिया।
पुलिस को जांच के दौरान क्या पता चला: जांच के दौरान पता चला कि मृतका पीड़िता आरोपी आमिर अली द्वारा संचालित निजी ट्यूशन क्लास में जाती थी। कुछ समय बाद, पीड़िता के माता-पिता को उसके कुछ दोस्तों के माध्यम से आरोपी के बुरे इरादों का पता चला। माता-पिता ने तुरंत पीड़िता की ट्यूशन बंद करवा दी। हालांकि, आरोपी ने उससे संपर्क बनाए रखा। यह पाया गया कि आरोपी ने माता-पिता की निगरानी से बचने और गुप्त रूप से संपर्क बनाए रखने के लिए पीड़िता को एक मोबाइल फोन उपहार में दिया था। हाल ही में एक बार, माता-पिता ने अपनी बेटी को मोबाइल फोन पर बात करते हुए बहुत परेशान और रोते हुए देखा। पूछताछ करने पर, पीड़िता ने कबूल किया कि फोन आरोपी का दिया हुआ उपहार था। उसने आगे बताया कि आमिर अली ने शादी का झूठा वादा कर उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया और आरोपी उसका इस्तेमाल कर रहा था। पीड़िता ने बताया कि आरोपी अब अपना वादा पूरा करने से इनकार कर रहा है और इसके लिए वह खुद को विवाहित बता रहा है। घटना से एक रात पहले, पीड़िता के माता-पिता इन आरोपों के बारे में बात करने के लिए आरोपी के घर गए थे। समाधान की बजाय, उन्हें कड़े विरोध का सामना करना पड़ा और आरोपी द्वारा आपराधिक रूप से धमकाया और डराया गया, जिसके बाद उन्हें वहां से जाने के लिए मजबूर किया गया। विश्वासघात और उसके बाद हुए टकराव के भावनात्मक आघात के बाद, माता-पिता ने मृतक को पाया। सुबह तड़के उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी द्वारा लगातार उत्पीड़न और उकसावे के कारण उसे इस चरम कदम पर मजबूर होना पड़ा।
पहले भी मामले में है लिप्त: जांच के दौरान यह पाया गया कि मुख्य आरोपी आमिर अली निम्नलिखित मामलों में संलिप्त था: (1) सिलीगुड़ी महिला पुलिस थाना मामला संख्या 98/25 दिनांक- 15.09.25 पीओसीएसओ अधिनियम की धारा 8 के तहत और (2) प्रधाननगर पुलिस थाना मामला संख्या 739/21 दिनांक-16.09.21 आईपीसी की धारा 363/365 के तहत।जांच के दौरान मैंने मुख्य आरोपी आमिर अली से गहन पूछताछ की, जिसने इस मामले में अपना अपराध स्वीकार कर लिया और तदनुसार मैंने उसका बयान दर्ज किया। आरोपी ने खुलासा किया कि यदि उसे मौका मिला तो वह पुलिस को अपना मोबाइल फोन बरामद करने में मदद करेगा, जिसमें आपत्तिजनक डिजिटल सबूत हो सकते हैं या मौजूद हो सकते हैं, जो उकसावे को साबित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं और जिन्हें अब तक छिपाकर रखा गया है। इसके अलावा उसने यह भी बताया कि वह उस स्थान का खुलासा करेगा जहां उसने मृतक नाबालिग पीड़िता का यौन उत्पीड़न किया था। उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, गिरफ्तार आरोपी आमिर अली (30 वर्ष) पुत्र मोहम्मद शमशेर अली, निवासी गुरु बस्ती दुर्गा मंदिर कॉलोनी, वार्ड नंबर 3 थाना प्रधाननगर, जिला दार्जिलिंग के खिलाफ निम्नलिखित आधारों पर 7 (सात) दिनों की पुलिस हिरासत में मांग।(i) उसका मोबाइल फोन बरामद करना जिसमें आपत्तिजनक डिजिटल साक्ष्य मौजूद हो सकते हैं जो उकसावे को साबित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं और जिन्हें अब तक छिपाकर रखा गया है।(ii) पीड़िता लड़की के यौन उत्पीड़न से संबंधित आरोपी आमिर अली के मोबाइल फोन से वीडियो बरामद करना।(iii) मुख्य पीओ का पुनर्निर्माण।(iv) इस मामले से संबंधित अन्य साक्ष्य एकत्र करना।









Hits Today : 2412
Who's Online : 7