संवाददाता ( पंकज सिंह )
उप्र बस्ती जिले में वर्ष 2007 में दर्ज चोरी और गैंगस्टर एक्ट के एक चर्चित मामले में बस्ती की फास्ट ट्रैक कोर्ट (विशेष न्यायाधीश, गैंगस्टर एक्ट) ने फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को राहत प्रदान की है। करीब 19 वर्षों तक चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और दोनों पक्षों की दलीलों का परीक्षण कर मामले का निस्तारण कर दिया। विशेष सत्र परीक्षण संख्या 108/2008 में इम्तियाज उर्फ पियाजू पुत्र अब्दुल हमीद निवासी छपिया छितैना थाना दुधारा, जनपद संतकबीरनगर तथा शमी उर्फ शम्मू पुत्र शौकत अली निवासी टेमा रहमत थाना मुंडेरवा, जनपद संतकबीरनगर (दौरान मुकदमा उपशामित) के विरुद्ध दर्ज मुकदमे की सुनवाई की गई। मामला अपराध संख्या 284/2007 से संबंधित था, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 379, 411 तथा उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के तहत आरोप लगाए गए थे। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक एवं शासकीय अधिवक्ता राम प्रकाश दुबे ने पैरवी की, जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विवेक श्रीवास्तव ने साक्ष्य एवं तर्क प्रस्तुत किए। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाते हुए दोनों आरोपियों को राहत देते हुए मामले का निस्तारण कर दिया








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