प्रयागराज। कानपुर के सीसामऊ से पूर्व सपा विधायक हाजी इरफान सोलंकी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रंगदारी और जमीन पर कब्जा करने के मामले में ट्रायल कोर्ट में चल रहे मुकदमे की कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है.ये आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इरफान सोलंकी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया है. इसके बाद ट्रायल कोर्ट सोलंकी के खिलाफ अगले आदेश तक कोई कार्रवाई या फैसला नहीं सुना सकता है.2022 से जुड़े रंगदारी के मामले में ट्रायल कोर्ट में चल रही संपूर्ण कार्रवाई को रद्द करने की मांग करते हुए इरफान सोलंकी ने याचिका दाखिल की थी. इस मामले में दिसंबर 2022 में जाजमऊ थाने में विमल कुमार ने FIR दर्ज कराई थी.इरफान सोलंकी, बिल्डर हाजी वसी, शाहिद लारी और कमर आलम के खिलाफ कानपुर नगर के जाजमऊ थाने में मामला दर्ज हुआ. सभी के खिलाफ रंगदारी वसूलने, धोखाधड़ी और गाली-गलौज करने का आरोप लगा हैं.








Hits Today : 3006
Who's Online : 17