सपा विधायक कवींद्र ऊर्फ अतुल चौधरी दोष मुक्त
सपा विधायक कवींद्र ऊर्फ अतुल चौधरी दोष मुक्त
उप्र बस्ती जिले में एमपी एमएलए कोर्ट की न्यायाधीश अर्पिता यादव की अदालत ने कप्तानगंज के वर्तमान सपा विधायक अतुल चौधरी को धारा 144 और आचार संहिता के उल्लंघन के मामले पारिवीक्षा अधिनियम की धारा तीन में भर्त्सना करते हुए दोषमुक्त करने का आदेश दिया है। बचाव पक्ष की तरफ से अधिवक्ता कृष्ण मोहन उपाध्याय व वीरेन्द्र चैधरी ने पैरवी की। कप्तानगंज थाना के एसओ ओम प्रकाश चौबे ने एक फरवरी 2017 को तहरीर दी थी कि वह हमराहियों के साथ वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान बसपा प्रत्याशी राम प्रसाद चौधरी के पुत्र अतुल चौधरी (मौजूदा विधायक) बसपा का झंडा लगी तीन गाड़ियों के काफिले के साथ चौराहे से दुबौलिया की तरफ आते दिखाई दिए। दो गाड़ियों का पास था। तीसरी गाड़ी की अनुमति नहीं थी। उनके विरुद्ध 171च,188 आईपीसी की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया था।