अशोक झा/ सिलीगुड़ी: पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर सामने आई है। यहां सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर एक भारतीय तस्कर को गिरफ्तार किया। बीएसएफ ने आरोपी के पास से लगभग 2.5 करोड़ रुपए मूल्य का सोना जब्त किया। आरोपियों को इस्लामपुर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में बचाव पक्ष के सिलीगुड़ी से आए वकील अखिल विश्वास ने धनजी भुज के लिए जमानत की मांग की। कहा कि इसके पास किसी प्रकार की सोने की बरामदगी नहीं हुई है। उसके बाद भी उसे सरगना बताकर गिरफ्तार किया गया। सरकारी वकील ने कहा कि आरोपित के खिलाफ सभी प्रकार के सबूत है इसलिए पकड़ा गया है। इसलिए जमानत नहीं दी जाए।
गिरफ्त में आए आरोपी से पूछताछ के आधार पर रैकेट के Maharashtra के रहने वाले मुख्य सूत्रधार को भी गिरफ्तार किया गया है।बीएसएफ के उत्तर बंगाल फ्रंटियर के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि खुफिया इनपुट के आधार पर जवानों ने रतन बिश्रा नामक एक भारतीय नागरिक को गिरफ्तार किया।आरोपी बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के गोलपोखर, बामनबाड़ी की इंदिरा कॉलोनी का रहने वाला है।
बिश्रा को आईबीबी फेंस गेट पर उस समय गिरफ्तार किया गया, जब वह अपने खेत से लौट रहा था। जब उसे रोका गया और उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास सूखी टहनियों का बंडल था. उसके पास से 1,963.72 ग्राम वजन के सोने के बिस्कुट बरामद हुए। दो मोबाइल फोन भी जब्त किए गए।
अधिकारी ने बताया कि सोने की कीमत लगभग 2.5 करोड़ रुपए है।उसके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर बीएसएफ की टीम ने एक और अभियान की योजना बनाई और धनजी नामदेव भुज नामक एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया. वह महाराष्ट्र के सांगली जिले के मालेवाड़ी, करगनी का रहने वाला है। बिश्रा और भुज दोनों को सोना सहित आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए मुर्शिदाबाद के बेहरामपुर स्थित राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) को सौंप दिया गया है।
बीएसएफ इसे एक बड़ी सफलता मान रही है, क्योंकि तस्कर और रिसीवर दोनों को पकड़ लिया गया है. अधिकारी ने कहा कि आगे की पूछताछ के बाद और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। बीएसएफ (पूर्वी कमान) के विशेष महानिदेशक महेश कुमार अग्रवाल ने सोने की उल्लेखनीय जब्ती और सोने की तस्करी के रैकेट का भंडाफोड़ करने के लिए उत्तर बंगाल फ्रंटियर के जवानों के प्रयासों की सराहना की।उन्होंने दोहराया कि यह उपलब्धि सोने की तस्करी के नेटवर्क और रैकेट को नष्ट करने के लिए बीएसएफ की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
सोना तस्करों को इस्लामपुर कोर्ट से नहीं मिली जमानत, भेजे गए 14 दिनों के लिए जेल
बचाव पक्ष के वकील ने कहा जब सोना बरामद नहीं तो कैसे हुआ सरगना
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