उप्र बस्ती जिले में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कोतवाली सदर में एक कोटेदार के विरुद्ध अनियमितता एवं कालाबाजारी का मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई ग्राम पंचायत बरसांव के कार्डधारकों की शिकायत पर की गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत बरसांव निवासी धर्मेन्द्र शर्मा एवं लवलीत शर्मा द्वारा दिनांक 29 अक्टूबर तथा 2 नवम्बर 2025 को आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि ग्राम पंचायत बरसांव के उचित दर विक्रेता अंगद प्रसाद द्वारा माह सितम्बर व अक्टूबर 2025 में कार्डधारकों से ई-पॉस मशीन पर आधार प्रमाणीकरण कराने के बाद भी उन्हें खाद्यान्न का वितरण नहीं किया गया। शिकायत की जांच क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक सदर द्वारा 19 नवम्बर को ग्राम पंचायत में की गई। जांच के दौरान 19 कार्डधारकों के लिखित बयान दर्ज किए गए, जिसमें यह तथ्य सामने आया कि विक्रेता द्वारा दो माह तक खाद्यान्न वितरण नहीं किया गया और नवम्बर में दोनों माह का खाद्यान्न एक साथ वितरित किया गया। इस दौरान कार्डधारकों को अनुमन्य मात्रा से 2 से 3 किलोग्राम कम खाद्यान्न दिया गया। भौतिक सत्यापन में कोटेदार के गोदाम में 34.11 कुंतल गेहूं, 61.03 कुंतल चावल एवं 0.42 कुंतल चीनी की कमी पाई गई। जांच में दोष सिद्ध होने पर उचित दर विक्रेता अंगद प्रसाद को निलंबित कर दिया गया तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत कालाबाजारी का मुकदमा दर्ज किया गया। पूर्ति निरीक्षक बस्ती सदर अशोक कुमार ने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।








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