अखलाक हत्याकांड में उत्तर प्रदेश सरकार को झटका लगा है. गौतमबुद्धनगर जिले की सूरजपुर कोर्ट ने मंगलवार को आरोपियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे को वापस लेने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. मामले में अदालत ने अभियोजन की ओर से केस वापसी की लगाई गई अर्जी को महत्वहीन और आधारहीन मानते हुए निरस्त कर दिया. कोर्ट के फैसले का मतलब है कि आरोपियों के खिलाफ केस जारी रहेगा.पीड़ित पक्ष के वकील यूसुफ सैफी ने कहा कि पीड़ित पक्ष को न्याय मिला है. उन्होंने कहा कि इस केस की अगली सुनवाई 6 जनवरी को होनी है. कोर्ट ने डे बाय डे सुनवाई होने के निर्देश दिए हैं. ग्रेटर नोएडा के दादरी क्षेत्र के रहने वाले 52 वर्षीय मोहम्मद अखलाक की 2015 में भीड़ ने इस संदेह में पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. घर में गोमांस रखने के आरोप में उनकी हत्या हुई थी. इस मामले में 18 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था जिसमें तीन नाबालिग भी शामिल थे. सभी आरोपी इस समय जमानत पर बाहर हैं.









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