मां बेटी के दोहरे हत्याकांड में चार आरोपियों को उम्रकैद की सजा
मां बेटी के दोहरे हत्याकांड में चार आरोपियों को उम्रकैद की सजा
उप्र बस्ती जिले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी प्रथम) अनिल कुमार खरवार की अदालत ने मां बेटी के दोहरे हत्याकांड मामले में चार आरोपियों को अजीवन कारावास की सजा सोमवार को सुनाया। न्यायाधीश ने प्रत्येक आरोपी पर 16,000 रुपये का अर्थदंड लगाते हुए कहा कि इसे न अदा करने पर एक साल आठ माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। मामला, मुंडेरवा थाना क्षेत्र के बोदवल बाजार का है। जिला सहायक फौजदारी अधिवक्ता दुर्गा प्रसाद उपाध्याय व कमलेश चौधरी ने अदालत के समक्ष घटना का विवरण रखते हुए बताया कि मोहम्मद जुबेर ने मुंडेरवा पुलिस का तहरीर देकर बताया कि घटना 31 दिसंबर 2017 की है। जमीन विवाद को लेकर गांव के ही मोहम्मद फारुख, अख्तर अली, अब्दुल्ला व तवारक से कहासुनी हो गई। जिसके बाद पुलिस से शिकायत करने मेरी मां किताबुन्निशा के साथ बहन सैयदा जैनब खातून अपनी बेटी फातिमा को लेकर थाने जा रही थीं। गांव के पोखरे पर स्थित शिवमंदिर पहुंचीं तो मोहम्मद फारुख, अख्तर अली, अब्दुल्ला, तवारक, बैठोले, करम हुसैन, निजामुद्दीन उर्फ पहलवान व एक अज्ञात ने धारदार हथियार से उन पर हमला कर दिया। जिससे घटना स्थल पर ही किताबुन्निशा की मौत हो गई और सैयदा जैनब खातून व उसकी बेटी फातिमा गंभीर रुप से घायल हो गईं। दोनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। गंभीर हालत में चिकित्सक ने सैयदा जैनब को गोरखपुर रेफर कर दिया। जहां से उसे लखनऊ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान लखनऊ में सैयदा जैनब की मृत्यु हो गई। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आठ लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया। विवेचक ने चार आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में 17 जुलाई 2018 को आरोप पत्र प्रेषित किया। मुकदमें के दौरान 14 गवाहों ने अदालत में गवाही दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और चश्मदीद गवाहों के बयान के आधार पर न्यायधीश अनिल कुमार खरवार ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यह अमानवीय कृत्य है ऐसे लोगों के समाज में रहने से दशहत का माहौल बना रहेगा और अपराध को बढ़ावा मिलेगा। आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाया।