संवाददाता ( पंकज सिंह)
बस्ती। नगर पंचायत बभनान के पटेलनगर वार्ड स्थित नवीन सब्जी मंडी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की 66 दुकानों की नीलामी प्रक्रिया पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। न्यायालय ने आरक्षण व्यवस्था समेत सभी निर्धारित नियमों और शर्तों का पालन करते हुए नीलामी प्रक्रिया दोबारा संचालित करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट के फैसले के बाद क्षेत्र में मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है।
जानकारी के अनुसार, नगर पंचायत बभनान द्वारा करीब आठ वर्ष पूर्व नवीन सब्जी मंडी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया गया था। लंबे समय तक दुकानों का आवंटन नहीं हो सका। कोविड-19 महामारी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के मद्देनजर कस्बे के बीच संचालित सब्जी बाजार को यहां स्थानांतरित किया गया था। इसी दौरान कई लोगों ने दुकानों पर कब्जा कर लिया, जिससे नगर पंचायत को अपेक्षित राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा था।
राजस्व बढ़ाने और दुकानों के नियमित आवंटन के उद्देश्य से नगर पंचायत प्रशासन ने नीलामी प्रक्रिया शुरू की थी। हालांकि, नीलामी में भाग लेने के लिए नगर पंचायत बभनान का निवासी होना अनिवार्य शर्त रखी गई थी। इस शर्त को लेकर आसपास के गांवों के लोगों ने आपत्ति जताई थी।
मामले में कृष्ण कुमार सिंह द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पाया कि नीलामी प्रक्रिया में आरक्षण संबंधी प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है। इसके बाद कोर्ट ने मौजूदा नीलामी प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए सभी नियमों एवं आरक्षण व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित कर नई नीलामी प्रक्रिया आयोजित करने का निर्देश दिया।
नगर पंचायत बभनान की अधिशासी अधिकारी कीर्ति सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर जून माह के अंतिम सप्ताह तक नई नीलामी प्रक्रिया संपन्न कराने का प्रयास किया जाएगा






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