खुली और पैक्ड मिठाइयों पर भी लागू होगा नियम, उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं पर होगी कार्रवाई
उप्र बस्ती जिले में त्योहारों पर मिठाई खरीदने वाले ग्राहकों के लिए राहत भरी खबर है। 15 अक्तूबर से मिठाई विक्रेताओं को बिक्री स्थल पर मिठाइयों की ‘यूज बाय डेट’ यानी उपयोग की अंतिम तिथि स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी। यह नियम पैक्ड मिठाइयों के साथ बिक्री के लिए रखी खुली और भंडारित मिठाइयों पर भी लागू होगा। इससे ग्राहकों को मिठाई की उपयोग अवधि की जानकारी मिलेगी और वे सोच-समझकर खरीदारी कर सकेंगे। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। विभाग की निरीक्षण और प्रवर्तन कार्रवाई के दौरान सामने आया था कि कई दुकानों पर मिठाइयों की निर्माण तिथि और उपयोग अवधि के बारे में ग्राहकों को पर्याप्त जानकारी नहीं मिल पाती है। नई व्यवस्था का उद्देश्य मिठाइयों की ताजगी और गुणवत्ता के संबंध में उपभोक्ताओं को स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराना है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन डॉ. रोशन जैकब ने 27 सितंबर को इस संबंध में विस्तृत आदेश जारी किया था। त्योहारी सीजन में लागू होने वाली इस व्यवस्था से ग्राहकों को मिठाई खरीदते समय उसके सेवन की निर्धारित अवधि जानने में आसानी होगी।
मिठाई के प्रकार के अनुसार तय होगी उपयोग अवधि
खाद्य सुरक्षा विभाग ने सभी मिठाइयों के लिए एक समान उपयोग अवधि निर्धारित नहीं की है। मिठाई में इस्तेमाल होने वाली सामग्री, उसे बनाने की प्रक्रिया और भंडारण की परिस्थितियों के आधार पर कारोबारी उसकी उपयोग अवधि तय करेंगे। अलग-अलग मिठाइयों की शेल्फ लाइफ एक दिन से लेकर 30 दिन तक हो सकती है। विक्रेताओं को निर्धारित उपयोग अवधि बिक्री स्थल पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी।
तय अवधि तक गुणवत्ता बनाए रखना होगा
‘यूज बाय डेट’ प्रदर्शित करने के साथ मिठाई विक्रेताओं की जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि घोषित उपयोग अवधि के दौरान मिठाई निर्धारित गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप बनी रहे। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी मिठाई की उपयोग अवधि पांच दिन निर्धारित की गई है, तो उस अवधि में उसकी गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा बनाए रखना विक्रेता की जिम्मेदारी होगी।
नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई
मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी चितरंजन सिंह ने बताया कि 15 अक्तूबर से मिठाई विक्रेताओं को बिक्री स्थल पर मिठाइयों की ‘यूज बाय डेट’ स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी। यह व्यवस्था खुली, पैक्ड और भंडारित मिठाइयों पर लागू होगी। उन्होंने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।








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