बस्ती जिले में आगामी 13 दिसम्बर 2025 को जनपद न्यायाधीश के निर्देशन में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय परिसर, कलेक्ट्रेट मुख्यालय एवं सभी तहसील मुख्यालयों पर किया जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए अपर जिला जज-सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनिल कुमार-ग्प्ट ने बताया कि आमजन इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने लंबित वादों का निस्तारण सुलह-समझौते के माध्यम से कराएं। बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, परकाम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 (चेक बाउंस) से संबंधित प्रकरण, बैंक वसूली, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, श्रम वाद, पारिवारिक वाद, भूमि अधिग्रहण, विद्युत एवं जलकर विवाद (चोरी से संबंधित मामलों सहित), सेवा संबंधी विवाद, सेवानिवृत्ति लाभों से जुड़े मामले, राजस्व वाद, तथा अन्य सिविल प्रकरण जैसे किरायेदारी, व्ययादेश, विशिष्ट अनुतोष वाद, आर्बिट्रेशन और हायर पर्चेज एग्रीमेंट से उत्पन्न विवादों का निस्तारण किया जाएगा। कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य लोगों को तेज, सुलभ और सस्ता न्याय उपलब्ध कराना है। इसलिए अधिक से अधिक पक्षकार अपने वादों को सुलह-समझौते के माध्यम से निपटाने के लिए आगे आएं। सचिव ने यह भी बताया कि आमजन ‘न्याय मार्ग’ ऐप का उपयोग कर सकते हैं, जो एक एआई आधारित चैटबॉट है। इस ऐप का उद्देश्य निःशुल्क विधिक सहायता, सरकारी योजनाओं की जानकारी, विधिक अधिकारों तथा मध्यस्थता प्रक्रिया से संबंधित जानकारी सरल और सटीक रूप में प्रदान करना है।
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