बस्ती जिले में त्वरित गति न्यायालय प्रथम प्रमोद गिरि की अदालत ने सोमवार को एक युवती से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 44 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को ढाई वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
शासकीय अधिवक्ता जयगोविंद सिंह, कमलेश चौधरी एवं वादी पक्ष के अधिवक्ता शशिप्रकाश शुक्ल ने अदालत में मुकदमे का विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि वाल्टरगंज थाना क्षेत्र की पीड़िता ने तहरीर में कहा था कि 25 मई 2018 को वह शौच के लिए बाहर गई थी, तभी धोबहिया गनेशपुर गांव निवासी सलीम ने उसे पकड़कर दुष्कर्म किया। भयवश उसने घटना की जानकारी किसी को नहीं दी।
इसके बाद 16 सितम्बर 2018 को जब वह बकरी चराने खेत में गई, तो सलीम ने फिर से छेड़खानी की कोशिश की। 18 सितम्बर 2018 को शौच के लिए बाहर गई तो आरोपी ने दोबारा दुष्कर्म किया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत की।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद न्यायालय ने सलीम को दोषी पाते हुए उपरोक्त सजा सुनाई।
न्यायालय का सख्त फैसला: रेप के आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास
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