बस्ती। चर्चित कबीर तिवारी हत्याकांड में फरार चल रहे सात आरोपियों के खिलाफ अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए उनकी चल-अचल संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए) एवं ईसी एक्ट तथा अपर सत्र न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि की अदालत ने कोतवाली पुलिस को 14 अगस्त तक कुर्की की कार्रवाई पूरी कर रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। अदालत के आदेश के मुताबिक आरोपी अमन प्रताप सिंह, अक्षय प्रताप सिंह, मोहम्मद शाद उर्फ सद्धू, अवनीश सिंह, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद समीर और साहिल सिंह लगातार न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। आरोपियों की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाओं का हवाला देकर सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया गया था। न्यायालय ने यह प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए कहा कि हाईकोर्ट की ओर से मामले में कोई स्थगन आदेश जारी नहीं किया गया है। इसलिए सुनवाई टालने का कोई विधिक आधार नहीं है। वादी पक्ष ने अदालत को बताया कि आरोपियों को पहले ही तलब किया जा चुका है, लेकिन वे जानबूझकर न्यायिक प्रक्रिया से बच रहे हैं। साथ ही मुकदमे को प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्षदर्शी गवाहों को धमकाने का भी आरोप लगाया गया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपियों के खिलाफ पहले गैर-जमानती वारंट जारी किए जा चुके हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत उद्घोषणा की कार्रवाई भी पूरी हो चुकी है और फरारी की सूचना राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराई जा चुकी है। इसके बावजूद उनके न्यायालय में उपस्थित न होने पर अदालत ने धारा 83 के तहत सातों आरोपियों की चल-अचल संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया। अब कोतवाली पुलिस संपत्तियों का विवरण जुटाकर कुर्की की कार्रवाई करेगी और 14 अगस्त तक इसकी रिपोर्ट न्यायालय में दाखिल करेगी।
Basti news: कबीर तिवारी हत्याकांड: फरार 7 आरोपियों की संपत्ति होगी कुर्क, अदालत का बड़ा आदेश
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