यूपी में उपभोक्ता परिषद की लडाई रंग लाई महंगी बिजली का आदेश वापस

लखनऊ। उपभोक्ता परिषद की लडाई रंग लाई अंतता केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग ने पुनः अपने महंगी बिजली के आदेश को बदला अब पावर एक्सचेंज पर अधिकतम रुपया 12 प्रति यूनिट वाली बिजली रुपया 10 प्रति यूनिट व हाई प्राइस दे हेड मार्केट में गैस व विदेशी कोयला आधारित रुपया 50 प्रति यूनिट वाली बिजली अब अधिकतम रुपया 20 प्रति यूनिट में ही खरीद सकेंगे राज्य।
विगत दिनों इस महंगी बिजली आदेश के खिलाफ उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष ने फोरम ऑफ रेगुलेटर्स इंडिया के चेयरमैन से मुलाकात कर दाखिल किया था याचिका और कानून के तहत महंगी बिजली में बदलाव की उठाई थी मांग अंततः आदेश जारी होने के बाद उपभोक्ताओं में खुशी की लहर।
उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष ने फोरम ऑफ रेगुलेटर्स के चेयरमैन रहे श्री आर पी सिंह से बात कर व्यक्त किया उनका आभार और साथ ही केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का भी जताया आभार कहा इस आदेश का निकलेगा दूरगामी परिणाम। आगे भी लडाई रहेगी जारी

पूरे देश में जहां पावर एक्सचेंज की बिजली अधिकतम रुपया 12 प्रति यूनिट तक बेची जा रही थी और दूसरी तरफ विदेशी कोयले और गैस से हाई प्राइस डे हेड मार्केट के तहत केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा बनाए गए कानून के तहत अधिकतम रुपया 50 प्रति यूनिट में बिजली बेचने की छूट दी गई थी आदेश जारी होने के बाद से ही उपभोक्ता परिषद इसका विरोध कर रहा था और उसकी यह मांग थी कि पावर एक्सचेंज पर किसी भी हालत में रुपया 8 प्रति यूनिट से ऊपर बिजली नहीं बिकनी चाहिए और हाई प्राइस डे हेड मार्केट में रुपया 20 प्रति यूनिट के ऊपर बिजली नहीं बिकनी चाहिए।
अंततः केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग की पूर्ण पीठ ने अपने दोनों आदेश को बदलते हुए आज पूरे देश के लिए यह कानून बना दिया है कि पावर एक्सचेंज पर अधिकतम रुपया 10 प्रति यूनिट में बिजली बेची जाएगी यानी रुपया 10 प्रति यूनिट की अधिकतम सीलिंग और वहीं दूसरी तरफ विदेशी कोल व गैस आधारित उत्पादन इकाइयों की बिजली बेचने की अधिकतम सीलिंग रुपया 50 प्रति यूनिट को घटा कर रुपया 20 प्रति यूनिट की अधिकतम सीलिंग लगा दी है आदेश आते ही उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष ने फोरम ऑफ रेगुलेटर्स के चैयरमैन रहे श्री आर पी सिंह व केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का पूरे देश के उपभोक्ताओं की तरफ से बधाई दी और उनका आभार व्यक्त किया।
गौरतलब है कि इस पूरे मामले को लेकर विगत दिनों उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने वर्तमान विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन व उस दौरान फोरम ऑफ रेगुलेटर्स इंडिया के चेयरमैन श्री आर पी सिंह से शिकायत की थी और एक याचिका दाखिल करते हुए इस आदेश को अबिलम्ब बदलवाने की मांग उठाई थी और यह मांग रखी थी की फोरम आप रेगुलेटर्स इंडिया कानून के तहत इसे बदलने हेतु हस्तक्षेप का अधिकार है । जिस पर फोरम ऑफ रेगुलेटर्स के चेयरमैन श्री आर पी सिंह ने भरोसा दिया था कि इस पूरे मामले को दिल्ली पटल पर रखा जाएगा और उपभोक्ताओं को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और उसी दौरान ही उत्तर प्रदेश में रुपया 50 प्रति यूनिट वाली महंगी बिजली खरीद पर बिना आयोग की अनुमति के ना खरीदने का रोक भी लगा दिया था।
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग की पूर्ण पीठ द्वारा जारी किए गए इस आदेश का लाभ पूरे देश के विद्युत उपभोक्ताओं को मिलेगा और जब भी किसी राज्य को अपने उपभोक्ताओं की बिजली कटौती को रोकने के लिए बिजली खरीदने की जरूरत पडेगी तो उसे कम दाम पर पावर एक्सचेंज पर बिजली मिल जाएगी वहीं उपभोक्ता परिषद ने फिर एक बार ऐलान किया है कि अभी भी यह दरें ज्यादा है इसको लेकर उपभोक्ता परिषद आगे भी लडाई जारी रखेगा जब तक पावर एक्सचेंज की दरें रुपया 6 से 8 प्रति यूनिट अधिकतम नहीं आ जाती तब तक लडाई जारी रहेगी।

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