मारपीट मामले में सांसद हरीश द्विवेदी और भाइयों संग 15 जून तक कोर्ट में तलब
मारपीट मामले में सांसद हरीश द्विवेदी और भाइयों संग 15 जून तक कोर्ट में तलब
उप्र बस्ती जिले में लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान मारपीट के एक मामले में बस्ती सांसद हरीश द्विवेदी और उनके दो भाइयों को एमपी-एमएलए कोर्ट ने तलब किया है। न्यायाधीश अर्पिता यादव की कोर्ट में 15 जून तक हाजिर होने का आदेश दिया है। इसके साथ ही मामले की फिर से सुनवाई शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव 2019 में मतदान के दिन एक बूथ पर सांसद पर मारपीट का आरोप लगा था। सांसद हरीश द्विवेदी के पट्टीदार पंकज दुबे भी लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचक ने इस मामले में 28 जनवरी 2020 को अंतिम रिपोर्ट लगा दी थी। वादी पंकज ने 25 नवंबर 2021 को एमपी-एमएलए कोर्ट में प्रोटेस्ट याचिका दायर की। उनके तर्कों को देखते हुए कोर्ट ने सांसद हरीश दुबे, उनके बड़े भाई सुभाष दुबे और गर्जन दुबे को तलब किया। हाजिर न होने पर पहले जमानती और बाद में गैर जमानती वारंट जारी किया गया। उसके बाद कोर्ट ने एसपी बस्ती को विशेष पत्र लिखकर हाजिर कराने का आदेश दिया। धारा-82 के तहत कुर्की की कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी गई। इसी दौरान सांसद की तरफ से अपर जिला सत्र न्यायाधीश कोर्ट में रिवीजन दाखिल किया गया और कोर्ट ने धारा-82 के तहत की गई कार्रवाई पर रोक लगा दी। साथ ही आदेश दिया कि एमपी-एमएलए फिर से मामले की सुनवाई कर सकती है।