शिक्षा अलंकार डिग्री पर किसान इंटर कॉलेज के ​शिक्षक को बर्खास्तगी में अंतरिम राहत देने से कोर्ट ने किया इनकार

शिक्षा अलंकार डिग्री पर किसान इंटर कॉलेज के ​शिक्षक को बर्खास्तगी में अंतरिम राहत देने से कोर्ट ने किया इनकार

उप्र बस्ती जिले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय पत्राचार संस्थान की शिक्षा अलंकार डिग्री के आधार पर नियुक्ति पाने वाले शिक्षक की बर्खास्तगी में अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने उक्त शिक्षक की याचिका पर राज्य सरकार को चार सप्ताह में प्रति शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है।
हाईकोर्ट ने यह आदेश बस्ती के किसान इंटर कॉलेज में नियुक्त रहे शिक्षक सूर्य प्रकाश पांडेय की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। मामले के तथ्यों के अनुसार याची को वर्ष 1990 में राष्ट्रीय पत्राचार संस्थान कानपुर द्वारा जारी शिक्षालंकार उपाधि के आधार पर नियुक्ति दी गई थी। याची के अधिवक्ता ने संतोष यादव बनाम हरियाणा राज्य में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देकर याची की लंबी सेवाओं की तरफ कोर्ट का ध्यान आकृष्ट कराते हुए सेवा समाप्ति को स्थगित किए जाने की मांग की। याची के अधिवक्ता ने अलीगढ़ के गांधी स्मारक इंटर कॉलेज में कार्यरत शिक्षक देवेंद्र कुमार अग्रवाल का उदाहरण देते हुए बताया कि उक्त शिक्षक की नियुक्ति को वर्ष 2021 में शिक्षा अलंकार डिग्री के आधार पर होने के कारण ही निरस्त कर दिया गया था, जिसे याचिका में चुनौती दी गई थी। वह शिक्षक हाईकोर्ट के स्थगन आदेश के आधार पर नियमित वेतन प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रकार समानता के आधार पर स्थगन आदेश की मांग की। कोर्ट ने विनोद कुमार उपाध्याय केस में हाईकोर्ट के आदेश पर विश्वास जताते हुए कहा कि 2011 में इस न्यायालय की पीठ इस डिग्री को अवैध करार दे चुकी है और उसके अनुपालन में ही याची की नियुक्ति को निरस्त किया गया है। इसी के साथ कोर्ट ने याची के अंतरिम अनुतोष प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।

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