प्राण घातक हमले में पिता-पुत्र को पांच साल की कारावास

प्राण घातक हमले में पिता-पुत्र को पांच साल की कारावास

उप्र बस्ती जिले के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम शिवचंद की अदालत ने प्राणघातक हमले के मामले में पिता-पुत्र को पांच साल कठोर कारावास व प्रत्येक को 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न अदा करने पर दो माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी। शासकीय अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि आवास विकास कॉलोनी निवासी ब्रम्हानंद ने 15 अगस्त 2009 को कोतवाली में प्रार्थना-पत्र देकर कहा कि पुरानी रंजिश को लेकर पड़ोसी लक्ष्मीकांत मौर्य व उनके बेटे अविनाश मौर्य व अन्य ने एकराय होकर घर में घुस आए। वादी की पत्नी शांति देवी को गाली देते हुए लोहे के रॉड से सिर पर वारकर लहुलुहान कर दिया। बचाने के लिए आए वादी व उसकी बेटी को भी मारा-पीटा। शांति देवी को मरणासन्न हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोप-पत्र दाखिल किया। इसी घटना को लेकर लक्ष्मीकांत मौर्य ने कोतवाली में विपक्षी ब्रम्हानंद, जया यादव, ब्रजेश यादव के विरूद्ध मारपीट के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमें के दौरान ब्रजेश यादव की मौत हो गई। अदालत ने आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।

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