गैरइरादतन हत्या में पत्नी बरी पति को 10 साल की सजा

गैरइरादतन हत्या में पत्नी बरी पति को 10 साल की सजा

उप्र बस्ती जिले में फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश विजय कुमार कटियार की अदालत ने गैरइरादतन हत्या के मामले में एक आरोपी को 10 साल सश्रम कारावास व दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न अदा करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
शासकीय अधिवक्ता लक्ष्मीकांत द्विवेदी ने अदालत को बताया कि कलवारी थाना क्षेत्र की गोड़िया जोत निवासी शकुंतला देवी पत्नी रामचंदर ने थाने में तहरीर देकर कहा कि 31 जनवरी 2012 को दिन में 9:15 बजे उसका गन्ना मेवालाल काटने जा रहे थे। काटने से मना किया तो मेवालाल व उसकी पत्नी विपना देवी लाठी डंडा से मारने लगे। शोर सुनकर पति रामचंदर व घर की औरतें दौड़कर बीच बचाव करने आईं तो उन्हें भी बुरी तरह से मारा पीटा। सिर में चोट लगने से रामचंदर की दौरान इलाज मृत्यु हो गई। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के उपरांत गैर इरादतन हत्या के मामले में मेवालाल को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। दूसरी आरोपी विपना देवी को न्यायालय ने संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।

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