Basti News: ऑनर किलिंग के मामले में पिता व चाचा को आजीवन कारावास
Basti News: ऑनर किलिंग के मामले में पिता व चाचा को आजीवन कारावास
उप्र बस्ती जिले में फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के न्यायाधीश विजय कुमार कटियार की अदालत ने ऑनर किलिंग के मामले में पिता-चाचा को आजीवन कारावास व 15-15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर नौ माह अतिरिक्त कारावास भुगतनी पड़ेगी।
सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अजय बहादुर पाल ने अदालत को बताया कि पैकोलिया थानाक्षेत्र के बेलभरिया रामगुलाम निवासी आदेश पांडेय ने छावनी थाने में तहरीर देकर कहा कि उनका राष्ट्रीय राजमार्ग पर विक्रमजोत के पहले ग्राम गोड़सरा शुक्ल में आदेश लाइन ढाबा के नाम से ढाबा चलता है। 25 जुलाई 2016 को सुबह सात बजे जगने के बाद देखा कि होटल के सामने सड़क की दूसरी पटरी पर बोरे में भरकर एक महिला की लाश पड़ी है। ऐसा लग रहा था कि कोई कहीं से मार कर यहां फेंक गया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया।
दौरान विवेचना यह तथ्य सामने आया कि फैजाबाद जिले के पूरा कलंदर थानाक्षेत्र के सथरी गांव निवासी राम प्रगट की बेटी घटना के कुछ दिन पहले गैर बिरादरी के साथ चली गई थी। राम प्रगट व मृतका के चाचा वीरेंद्र कुमार को पसंद नहीं था। अपने सम्मान व मान प्रतिष्ठा बचाने के लिए राम प्रगट ने एक प्लान के तहत बेटी की हत्या करके लाश बोरे में भरकर भाई वीरेंद्र के साथ कार में रखकर छावनी थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग पर फेंक दिया था। पुलिस ने रामप्रगट व विरेंद्र के विरुद्ध हत्या व साक्ष्य गायब करने के मामले में आरोप-पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। न्यायाधीश ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के उपरांत कहा कि इस तरह का अपराध ऑनर किलिंग के नाम से जाना जाता है। न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को हत्या करके साक्ष्य छुपाने के मामले में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है।