Basti News: पत्नी के हत्या के आरोप में पति को उम्रकैद सास बरी

Basti News: पत्नी के हत्या के आरोप में पति को उम्रकैद सास बरी

उप्र बस्ती जिले में फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के न्यायाधीश विजय कुमार कटियार ने विवाहिता की हत्या करने के मामले में पति को उम्र कैद की सजा व 20 हजार रुपए अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड न अदा करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। न्यायाधीश ने आरोपित सास दीपावली को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार अयोध्या जनपद के कोतवाली थानाक्षेत्र के मोहल्ला लालबाग़ निवासी हरिश्चंद्र ने परशुरामपुर थाने में तहरीर देकर बताया कि अपनी लड़की पिंकी मौर्या की शादी लगभग चार वर्ष पूर्व जितेंद्र मौर्या उर्फ करिया निवासी ग्राम सिकंदरपुर थाना परशुरामपुर के साथ किया था। ससुराल पक्ष से रुपए व दहेज की मांग को लेकर ससुराल वालों ने उनकी बेटी की 24 अक्टूबर 2022 को हत्या कर दी है।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पति जितेंद्र व सास दीपावली के विरुद्ध कोर्ट में चार्जसीट दाखिल किया था। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बात सुनने के उपरांत पति जितेंद्र उर्फ करिया को हत्या के मामले में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जबकि न्यायाधीश ने सास दीपावली को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया। इस मामले में अभियोजन की ओर से एडीजीसी अजय बहादुर पाल ने पैरवी की थी।

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