गोण्डा में पुलिस मुठभेड़ के दौरान बदमाश गिरफ्तार, गोली लगने से घायल
गोण्डा। बीते 20.12.2024 को थाना कोतवाली कर्नलगंज व दिनांक 22.12.2024 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत महिलाओं से टप्पेबाजी कर सोने चांदी के आभूषण उड़ा लेने की घटना घटित हुई थी। घटनाओं को संज्ञान में लेकर पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल द्वारा बदमाशों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हेतु 04 पुलिस टीमों का गठन कर प्रभारी एस0ओ0जी0/सर्विलांस को भी बदमाशों की गिरफ्तारी हेतु लगाया गया था। उक्त निर्देश के अनुक्रम में दिनांक 24.12.2024 को थाना कोतवाली कर्नलगंज व एस0ओ0जी0 सर्विलांस की संयुक्त टीम बदमाशों की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्र में रवाना थी कि सूचना प्राप्त हुई कि महिलाओं से छलपूर्वक टप्पेबाजी कर उनके आभूषण हड़पने के शातिर बदमाश गोण्डा-लखनऊ राजमार्ग स्थित ब्रह्मचारी स्थान के सामने से गज्जू पुरवा जाने वाले रास्ते में जा रहे हैं।उक्त सूचना पर थाना कोतवाली कर्नलगंज व एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा बताये गये स्थान पर शातिर बदमाशों को घेराबन्दी कर पकड़ने का प्रयास किया गया,जिसमें बदमाशों द्वारा स्वयं को घिरता हुआ पाकर पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी गयी। आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम की जवाबी फायरिंग में शातिर बदमाश सुनील कश्यप पुत्र देशराज कश्यप निवासी ग्राम थर मजरा पतिसा थाना कोतवाली कर्नलगंज जनपद गोण्डा के बांये पैर में गोली लगी है। जिसे उपचार हेतु जिला अस्पताल गोण्डा में भर्ती कराया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली कर्नलगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। शातिर बदमाश से पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि वह अपने साथी अभियुक्त के साथ मिलकर आर्थिक लाभ कमाने के लिए तरह-तरह के तरीके अपनाकर महिलाओं से टप्पेबाजी की घटनाओ को अंजाम दिया करते हैं। गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा अपने साथी अभियुक्त के साथ मिलकर दिनांक 20.12.2024 को थाना कोतवाली कर्नलगंज क्षेत्र के अन्तर्गत तथा दिनांक 22.12.2024 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत महिलाओं से टप्पेबाजी की घटना कारित करते हुए उनके सोने चांदी के आभूषण उड़ा लिए थे। जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली कर्नलगंज व थाना कोतवाली नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अनावरित अभियोग मु0अ0सं0 534/2024, धारा 318(4),316(2) बीएनएस थाना कोतवाली कर्नलगंज जनपद गोण्डा, मु0अ0सं0-943/24, धारा 318(4) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा। पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0-535/24, धारा 109 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली कर्नलगंज जनपद गोण्डा। अभियुक्त से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस मय 01 अदद खोखा कारतूस, 01 अदद मंगल सूत्र (लॉकेट पीली धातु ), 02 जोड़ी कान के बाले (पीली धातु ), 01 जोड़ी पायल, 01 अदद घटना में प्रयुक्त प्लेटिना मोटरसाईकिल बरामदगी बताई गई है। अभियुक्त सुनील कश्यप पुत्र देशराज कश्यप का आपराधिक इतिहास मु0अ0सं0- 318/21, धारा 323,504,506 भादवि थाना खंडासा जनपद अयोध्या, मु0अ0सं0-610/22, धारा 411,414,419,420 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद अयोध्या, मु0अ0सं0-333/22, धारा 380,411,457 भादवि थाना को0 नगर जनपद अयोध्या, मु0अ0सं0-119/21, धारा 411,419,420 भादवि थाना को0 नगर जनपद बस्ती, मु0अ0सं0-313/21, धारा 307,401,411 भादवि थाना छावनी जनपद बस्ती बताया जा रहा है।