न्यायिक कार्य मे लापरवाही बरतने पर थानाध्यक्ष हर्रैया पर लगा अर्थदंड
न्यायिक कार्य मे लापरवाही बरतने पर थानाध्यक्ष हर्रैया पर लगा अर्थदंड
उप्र बस्ती जिले में न्यायालय के आदेश के अनुपालन में लापरवाही बरतने पर थानाध्यक्ष हरैया को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अर्पिता यादव ने दोषी मानते हुए दंडित किया है। न्यायाधीश ने एसओ शैलेष कुमार सिंह पर इस मामले में 80 रुपये जुर्माना भी लगाया है। इसे अदा न करने पर सात दिन की कारावास भुगतनी होगी।
न्यायालय को जनप्रतिनिधियों के मामलों को देखने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। न्यायालय में सरकार बनाम विपिन शुक्ला नाम से जनप्रतिनिधि की पत्रावली विचाराधीन है जो साक्ष्य की कार्रवाई में चल रही है। इस मामले में न्यायालय ने कई बार थानाध्यक्ष हरैया को साक्षियों को प्रस्तुत करने के लिए समन भेजा, परंतु थानाध्यक्ष ने उदासीनता बरती और किसी भी साक्षी को अदालत में प्रस्तुत नहीं किया। एसपी को पत्र लिखने के बाद भी हर्रैया के थानेदार ने न्यायालय की समन तमिल नहीं कराया। जो भी साक्षी आये वह न्यायालय की नोटिस पर आए। इससे नाराज होकर न्यायालय ने कारण बताओ नोटिस जारी किया और स्पष्टीकरण तलब किया। थानाध्यक्ष ने न्यायालय की ओर से जारी नोटिस का स्पष्टीकरण देने में भी उदासीनता बरती। इसके बाद न्यायाधीश ने डीआईजी को पत्र लिखकर थानेदार को कोर्ट में उपस्थिति सुनिश्चित कराने की अपेक्षा की, जिस पर सोमवार को थानेदार कोर्ट में हाजिर हुए, मगर न्यायालय के बातों का संतोषजनक उत्तर न दे पाने पर अदालत ने उन्हें दंडित किया है।