राहुल गांधी को मोदी सरनेम पर टिप्पणी पर दो साल की सजा, जा सकती है लोकसभा सदस्यता
सूरत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से 2019 में मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में आज सूरत की अदालत ने फैसला सुना दिया। कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि केस में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनायी है। कोर्ट ने दो साल कैद की सजा सुनाते हुए ऊपरी अदालत में जाने के लिए 30 दिन की मोहलत देते हुए जमानत दे दी है। फैसले के वक्त राहुल गांधी कोर्ट में मौजूद रहे। दो साल की सजा की वजह से राहुल की लोकसभा सदस्यता खतरे में पड़ गयी है।
लोकसभा चुनाव में राहुल ने की थी विवादित टिप्पणी
2019 लोकसभा चुनाव के लिए कर्नाटक के कोलार में एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था, कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है? इसी को लेकर भाजपा विधायक व गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। उनका आरोप था कि राहुल ने अपनी इस टिप्पणी से समूचे मोदी समुदाय का मान घटाया है। वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल ने 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में इस मामले से जुड़ी टिप्पणी की थी। राहुल गांधी ने चुनावी सभा में नीरव मोदी, ललित मोदी का जिक्र करते हुए आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा था क्या सभी चोरों को समान उपनाम मोदी ही होता है?
राहुल गांधी को सजा सुनाए जाने पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा कि राहुल गांधी ने चुनाव से पहले सारे मोदी चोर हैं का बयान दिया था, इस बयान के बाद से मोदी सरनेम रखने वाले कई लोगों ने उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया। सूरत जिला अदालत के साथ ही बाकी अदालतों में भी उन्हें ऐसे ही सज़ा सुनाई जानी चाहिए।