यूपी में बिजली कर्मियों की हड़ताल पर विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति से जुड़े नेताओं का एक माह का वेतन व पेंशन रोकने का आदेश
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिजली कर्मियों की हड़ताल पर विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति से जुड़े नेताओं का एक माह का वेतन व पेंशन रोकने का आदेश दिया है। हलफनामे में पूछा है कि कितने संघ हड़ताल में शामिल थे। हड़ताल से कितना नुकसान हुआ है। कोर्ट ने कर्मचारी नेताओं को चेतावनी देकर छोड़ दिया है। लेकिन कहा है कि भविष्य में ऐसी कोई हड़ताल ना हो। सरकार से पूछा है कि एफआईआर पर क्या एक्शन लिया गया।