हत्या मामले में पिता-पुत्र समेत चार को आजीवन कारावास
हत्या मामले में पिता-पुत्र समेत चार को आजीवन कारावास
उप्र बस्ती जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप सक्सेना की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के 11 साल पुराने मामले में एक ही परिवार के चार लोगों को आजीवन कारावास व 19-19 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाया है। अर्थदंड न देने पर 13 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी ।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी परिपूर्णानंद पांडेय, सहायक शासकीय अधिवक्ता कमलेश कुमार चौधरी व आलोक सिंह ने अदालत को बताया कि मुंडेरवा थाना क्षेत्र के सिसवा पांडेय गांव निवासी अनिल कुमार ने थाना में तहरीर देकर कहा कि 13 दिसंबर 2012 को गांव के भगोले उर्फ भौगोलिक पुत्र सालिकराम, जुग्गीलाल पुत्र भगोले, गुलाब पुत्र झिनकान व झिनकान पुत्र सालिकराम एक राय होकर शिकायतकर्ता के घर के लोगों को मारपीटे, जिसमें उसके बड़े पिता राम जुगेश व बंशीलाल को गंभीर चोट आई। घर की महिला सुभावती देवी, रम्भा देवी को भी मारा पीटा।
लंबे समय तक रामजुगेश का इलाज चलता रहा। तीन मई 2013 को इलाज के दौरान राम जुगेश की मृत्यु हो गई। रामजुगेश की मृत्यु के बाद गैर इरादतन हत्या करने की धारा में भी आरोप तय किया गया। दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद अदालत ने चारों आरोपितो को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।