पूर्व मंत्री राम प्रसाद चौधरी आठ साल पुराने मामले मे बरी

पूर्व मंत्री राम प्रसाद चौधरी आठ साल पुराने मामले मे बरी

उप्र बस्ती जिले में पूर्व मंत्री राम प्रसाद चौधरी को एमपी एमएलए कोर्ट ने शुक्रवार को दोष मुक्त कर दिया। न्यायाधीश अर्पित यादव की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि अ‌ारोपी राम प्रसाद को जन प्रतिनिधि अधिनियम के तहत लगे आरोपों से मुक्त किया जाता है।

मामला, 16 मार्च 2014 को कोतवाली थाना प्रभारी विनय कुमार सिंह रौता चौकी पर मौजूद थे। मुखबिर से सूचना मिली की लोकसभा चुनाव में बसपा प्रत्याशी राम प्रसाद चौधरी शहर के एनआर होटल के पीछे आवास पर गरीब लोगों को बुलाकर अपने पक्ष में मतदान करने के लिए धन का प्रयोग कर रहे हैं। घटना की प‌ुष्टि के लिए थाना प्रभारी वीडीओ कैमरा लेकर उनके आवास पहुंचे। जहां सूचना की पुष्टि हुई। मामले में कोतवाली पुलिस ने जन प्रतिनिधि अधिनियम व धारा 171 सीआरपी के तहत मुकदमा दर्ज किया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता कृष्ण मोहन उपाध्याय ने दलील प्रस्तुत करते हुए आरोपों को निराधार साबित किया। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर पूर्व मंत्री को दोष मुक्त का आदेश पारित किया।

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