मतदान केंद्र पर हंगामा करने पर होगी गिरफ्तारी-डीएम प्रियंका निरंजन

मतदान केंद्र पर हंगामा करने पर होगी गिरफ्तारी-डीएम प्रियंका निरंजन

-सौ ‌मीटर परिधि में नही लगेगा पंडाल
-पीठासीन या मतदान अधिकारी को रहना होगा निष्पक्ष
उप्र बस्ती जिले के नगरीय निकाय चुनाव के लेकर डीएम प्रियंका निरंजन ने बताया कि मतदान केंद्रों के 100 मीटर परिधि में कोई प्रत्याशी पंडाल नहीं लगा सकेगा। इसके साथ ही यहां भीड़ जुटाने पर पाबंदी रहेगी। भीड़ जुटाने या हंगामा होने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति की बिना वारंट गिरफ्तारी होगी। और मतदान शुरू होने के पहले पीठासीन अधिकारी मतदान केंद्र के आसपास व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराएंगे और अगर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नजर आती है तो तत्काल उच्चाधिकारियों के सूचित करेंगे। जिले में 11 मई को 10 निकायों में 130 मतदान केंद्रों पर दस अध्यक्ष व 153 सदस्य पद के लिए मतदान होना है। 1095 लोग किस्मत आजमा रहे हैं। निकाय चुनाव को निष्पक्ष कराने के लिए जोनल मजिस्ट्रेट से लेकर पीठासीन अधिकारियों की जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं। मतदान केंद्रों पर पहुंचने के बाद पीठासीन अधिकारी 100 मीटर परिधि में व्यवस्थाएं दुरुस्त कराएंगे। इस परिधि में कोई भी व्यक्ति मतदाताओं को प्रभावित नहीं कर सकेगा। उम्मीदवार अपना कोई निर्वाचन बूथ स्थापित नहीं कर सकेंगे। 100 मीटर की परिधि के बाहर मतदाताओं को पहचान पर्चियां वितरित करने, अभिकर्ताओं और कार्यकर्ताओं के उपयोग के लिए एक मेज और दो कुर्सियों के साथ एक छाता या तिरपाल लगा सकते हैं। निर्देशों के उल्लंघन का कोई मामला होने पर मतदान स्थल के चारों ओर शांति-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी सेक्टर मजिस्ट्रेट या अन्य अधिकारियों को मामले की रिपोर्ट करेंगे। कोई व्यक्ति अनुचित/अवांछनीय आचरण करता है या विधिपूर्ण निर्देशों की अवहेलना करता है तो उसी समय और वहीं पर पुलिस अधिकारी से उसे गिरफ्तार करवा सकते हैं। पीठासीन अधिकारी समेत सभी कार्मिकों को निष्पक्ष रहना होगा । यदि कोई पीठासीन या मतदान अधिकारी दोषी मिला तो उसे दंडित किया जा सकता है। पीठासीन अधिकारियों को डीएम ने निर्देश दिए गए हैं कि सभी दलों और उम्मीदवारों के साथ समान बर्ताव करेंगे और प्रत्येक विवादस्पद विषय के बारे में निष्पक्ष भाव से निर्णय लेंगे। मतदान स्थल पर कोई ऐसा कार्य न किया जाए, जिससे किसी उम्मीदवार को इससे लाभ मिलने की संभावना हो। यदि कोई पीठासीन या मतदान अधिकारी दोषी मिला तो उसे दंडित किया जा सकता है।अध्यक्ष व सभासद प्रत्याशियों से डीएम ने कहा कि बच्चों से किसी तरह का चुनाव प्रचार न कराएं। ऐसा मामला संज्ञान में आने पर बाल संरक्षण अधिनियम में प्रत्याशी के विरुद्ध केस दर्ज कराया जाएगा। रात दस बजे से सुबह छह बजे तक किसी तरह का कोई प्रचार नहीं करेगा। सभी प्रत्याशी पूरी तरह से नियमों का पालन करेंगे। शांति व्यवस्था प्रभावित होती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर एडीएम व अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

 

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