पूर्ति निरीक्षक की तहरीर पर कोटेदार ​खिलाफ एफआईआर दर्ज

पूर्ति निरीक्षक की तहरीर पर कोटेदार ​खिलाफ एफआईआर दर्ज

उप्र बस्ती जिले के नगर पालिका क्षेत्र के कोटेदार ने 150 क्विंटल गेहूं और चावल बेच दिया। इसकी शिकायत क्षेत्रीय आंगनबाड़ी ने किया था। अधिकारियों के निर्देश पर पूर्ति विभाग की टीम ने स्टाक का सत्यापन किया। सत्यापन के दौरान स्टाक के अनुसार गेहूं व चावल कम मिला। डीएम के निर्देश पर पूर्ति निरीक्षक ने कोटेदार के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया। कोटे की दुकान को पास की अन्य दुकान से संवद्ध कर दिया गया है।

कोतवाली पुलिस को दी तहरीर में पूर्ति निरीक्षक सत्येन्द्र प्रसाद निवासी घनघटा जनपद संतकबीरनगर में बताया कि बभनगांवा के कोटेदार महेशचंद्र को वितरण लिए आए 50.31 क्विंटल गेहूं और 119.84 क्विंटल चावल मिला था। क्षेत्रीय नागरिकों व आंगनबाड़ी ने अनाज को बेचने की शिकायत की। अधिकारियों के निर्देश पर स्टाक का सत्यापन किया गया तो मौके पर महज दो क्विंटल चावल व 20 किलो गेहूं मिला। जांच से स्पष्ट हुआ कि कोटेदार ने चावल-गेहूं की कालाबाजारी कर दी। स्टाक में खाद्यान्न कम पाए जाने के बार में कोटेदार ने कोई साक्ष्य या अभिलेख नहीं दिया। कोतवाली पुलिस ने पूर्ति निरीक्षक की तहरीर पर कोटेदार महेशचंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।कोटेदार के साथ अन्य लोगों को भी दोषी बनाया गया है और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज है। मामले की विवेचना कोतवाली के एसआई राकेश मिश्र कर रहे हैं। डीएसओ सत्यवीर सिंह ने बताया कि महेशचंद्र के सस्ते गल्ले की दुकान को पड़ोस के परवेज सस्ते गल्ले की दुकान ब्राह्मण महासभा से संवद्ध कर दिया गया है।

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