भाजपा सांसद व दो निरीक्षको एक अधिवक्ता सहित बारह पर एमपीएमएलए कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश
भाजपा सांसद व दो निरीक्षको एक अधिवक्ता सहित बारह पर एमपीएमएलए कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश
एक रिहाईशी मकान व गुरूदारे के कब्जेदारी को लेकर सांसद और अन्य आरोपियों पर मुकदमे के लिए लड़नी पडी लम्बी लडाई
गोंडा। दीवानी न्यायालय से स्थगनादेश के बावजूद गुरुद्वारा सहित रिहायशी मकान पर कब्जा कराने के मामले में सरदार गुरबचन कौर को बड़ी राहत मिली है उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ के आदेश के अनुपालन मे सिविल जज सीनीयर डिवीजन विशेष न्यायालय एमपीएमएलए गोण्डा द्वारा गोण्डा भाजपा सांसद कीर्तिवर्धन सिंह सहित दो निरीक्षक अधिवक्ता सहित बारह लोगो के विरुद्ध मनकापुर कोतवाली पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया है। सांसद समेत अन्य आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए उन्हें लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी।
इस मामले में मनकापुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मनकापुर बाजार निवासी 88 वर्षीय गुरबचन कौर, उनके पुत्र अमरजीत सिंह व स्वर्णपाल सिंह ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ में याचिका दाखिल की थी।
इसमें भाजपा सांसद कीर्तिवर्धन सिंह, जिला प्रशासन, पुलिस अधीक्षक समेत डेढ़ दर्जन से अधिक लोगों को पक्षकार बनाया गया था। याचीकर्ता का कहना था कि बाजार में उनका एक मकान व गुरुद्वारा है।
इस विवाद को लेकर दीवानी न्यायालय गोंडा में गुरबचन कौर बनाम कुलवंत कौर आदि के नाम से एक वाद दायर किया गया था। इसमें 17 जुलाई 2023 को न्यायालय ने स्थगनादेश पारित किया।
इसके बावजूद पक्षकार कुलवंत कौर क्षेत्रीय सांसद से संपर्क कर मकान खाली कराने का दबाव बनाने लगे।
आरोप लगाया कि बीते वर्ष 15 सितंबर को क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय कुछ अन्य पुलिसकर्मियों ने जबरन धमकाते हुए मकान व गुरुद्वारा खाली करने को कहा।
इसके बाद अगले दिन 16 सितंबर को विपक्षी कुलवंत कौर 50 अन्य लोगों के साथ घर में घुस आईं और मकान के कुछ भाग पर कब्जा कर लिया।
पीड़िता गुरबचन कौर ने बताया कि इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल को दी तो उन्होंने मनकापुर कोतवाल सुधीर कुमार सिंह को सहायता का निर्देश दिया, लेकिन प्रभारी निरीक्षक ने उल्टा याची के पुत्रों को ही जेल भेजने की धमकी देकर चुप रहने को कहा।
इसके बाद पीड़ित ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद की खंडपीठ लखनऊ मे एक याचिका दायर की थी उसके उपरांत कोर्ट के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक ने तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक मनकापुर कोतवाली सुधीर कुमार सिंह व अपराध शाखा के निरीक्षक अरुण कुमार राय की भूमिका की जांच के लिए क्षेत्राधिकारी मनकापुर को निर्देशित किया।जिसकी जांच रिपोर्ट पुलिस कार्यालय गोण्डा द्वारा उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ को प्रेषित
होने पर 29 सितंबर 2023 सुनवाई के दौरान मामले की सुनवाई कर रहे पीठ के न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा व नरेंद्र कुमार जौहरी ने पुलिस द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में पुलिस को दोषी पाये जाने पर निरीक्षक सुधीर कुमार सिंह व अरुण कुमार राय को तत्काल गोंडा जिले से हटाकर किसी अन्य जिले में तैनात करने का आदेश देते हुए यह भी कहा था याची पीड़ित मुकदमा दर्ज कराने को लेकर सम्बन्धित निचली अदालत मे जा सकता है।
डीआईजी के निर्देश पर भेजे गए बहराइच
हाईकोर्ट के आदेश के बाद डीआईजी अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने मनकापुर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक सुधीर कुमार सिंह व निरीक्षक अपराध अरुण कुमार राय को जिला बदर करते हुए दोनों निरीक्षकों का तबादला बहराइच कर दिया। दोनों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए थे। इस मामले में पहले एसपी ने दोनों का निलंबन किया, बाद में उन्हें डीआईजी देवीपाटन रेंज ने स्थानांतरित बहराइच कर दिया था।
पीड़ित ने उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में निचली अदालत का दरवाजा खटखटा तो लगभग तीन माह बाद सिविल जज सुषमा सीनीयर डिवीजन विशेष न्यायालय एमपीएमएलए कोर्ट गोण्डा द्वारा बृहस्पतिवार को एक आदेश के तहत सम्बन्धित पुलिस मनकापुर कोतवाली को आरोपी नामित भाजपा सांसद गोण्डा व दो निरीक्षको तथा एक अधिवक्ता सहित बारह लोगो के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना के निर्देश दिये है।
कोर्ट के निर्देश का होगा अनुपालन
पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल के अनुसार मनकापुर गुरुद्वारा मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने जो आदेश दिया है, उसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। अदालत के आदेश पर कोतवाली मनकापुर में सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिये गये हैं। अभियोजन अधिकारियों से मामले में विधिक राय भी ली जाएगी।