फरार चल रहे पूर्वमंत्री अमरमणि त्रिपाठी की संपत्ति को तुरंत कुर्क कराने का कोर्ट आदेश पुलिस ने जुटाया संप​त्ति का ब्यौरा

फरार चल रहे पूर्वमंत्री अमरमणि त्रिपाठी की संपत्ति को तुरंत कुर्क कराने का कोर्ट आदेश पुलिस ने जुटाया संप​त्ति का ब्यौरा

उप्र बस्ती जिले का बहुचर्चित 22 साल पुराने राहुल मद्देशिया अपहरण केस में अदालत ने फरार चल रहे पूर्वमंत्री अमरमणि की संपत्ति की कुर्की अविलंब कराने का आदेश दिया है। सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एमपी-एमएलए प्रमोद कुमार गिरि की अदालत ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए सुनवाई के लिए 29 फरवरी को अगली तिथि दिया है। इसी प्रकरण में 13 फरवरी 24 को हाईकोर्ट इलाहाबाद में भी सुनवाई होनी है।
अदालत ने कहा कि फरार अभियुक्त अमरमणि की पूरे भारत में संपत्ति के संबंध में एसपी बस्ती की ओर से पत्राचार किया गया है। ऐसी स्थिति में अतिरिक्त समय की मांग की गई है। इसी क्रम में अदालत ने एसपी को निर्देशित किया है कि अमरमणि की अभी तक ज्ञात संपत्ति की कुर्की पूर्व में बनाई गई विशेष टीम के सहयोग से अविलंब पूरी कराएं।
पुलिस कप्तान गोपालकृष्ण चौधरी ने पांच टीमें पहले ही गठित कर रखी हैं। अमरमणि की संभावित संपत्ति के ठिकानों गोरखपुर, महराजगंज से ब्योरा जुटाया गया है। इसमें महराजगंज के नौतनवा में एक मकान और लखनऊ के विक्रांत खंड में 450 वर्गमीटर भूखंड है। इसकी कीमत एक करोड़ 18 लाख 80 हजार रुपये आकी गई है। इसी प्रकरण के संबंध में 13 फरवरी 24 को हाईकोर्ट इलाहाबाद में भी सुनवाई होनी है।

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