सपा नेता आजमखान को सात साल की सजा, पांच लाख जुर्माना
रामपुर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां को रामपुर कोर्ट ने डूंगरपुर प्रकरण में 7 साल की कैद और 5 लाख के अर्थ दंड की सजा सुनाई है। पूर्व सीओ आले हसन खां, पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर खां और बरेली के ठेकेदार बरकत अली को पांच साल की सजा हुई है।तीनों पर दो-दो लाख रुपये जुर्माना है।
सपा नेता आज़म खान को 7 साल की सजा, आजम खान समेत 4 लोगों को कोर्ट से सजा. आजम खान को 7 वर्ष की सजा,5 लाख जुर्माना. घर में घुसकर मारपीट, लूटपाट मामले में सजा. डूंगरपुर मामले में आजम खान को मिली सजा