नाबलिग बालिका के साथ दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद की सजा
नाबलिग बालिका के साथ दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद की सजा
उप्र बस्ती जिले में विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमित वर्मा की अदालत ने अनुसूचित जाति की 14 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म व धमकी देने के आरोपी उम्रकैद व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।अर्थदंड न अदा करने पर डेढ साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।स्पेशल प्राजीक्विटर अरविंद पाण्डेय व फौजदारी अधिवक्ता रामकृपाल चौधरी ने कोर्ट को बताया कि नगर क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता की मां ने थाना नगर में तहरीर देकर कहा कि वह अनुसूचित जाति की महिला है। उसकी नाबालिग बेटी जो कक्षा सात में पढ़ती है। 10 अक्टूबर 2018 को सुबह नौ बजे वह अपने घर से पैदल स्कूल पढ़ने जा रही थी। रास्ते में गांव की महिला का रिश्तेदार अरुण निवासी महादेवा थाना वाल्टरगंज मिल गया। उसने बेटी को स्कूल पहुंचने का झांसा देकर बाइक पर बैठा लिया। वह स्कूल न ले जाकर एक गन्ने के खेत में दुष्कर्म किया और धमकी दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज करके आरोप-पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के उपरांत अरुण को दोषी मानते हुए उम्रकैद व जुर्माने की सजा सुनाई।